
यूनिटेक की विस्टा सोसाइटी.
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गुड़गांव के सेक्टर 70 की विस्टा सोसाइटी का मामला
अगर 8 मई तक ब्याज जमा नहीं किया तो...
रॉपर्टी अटैच करने के आदेश दे सकते हैं
पिछले 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक को सुनवाई में 17 करोड़ रुपये पर सालाना 14 फीसदी ब्याज रजिस्ट्री में जमा कराने के आदेश दिए थे. 1 जनवरी 2010 से फरवरी 2017 का ब्याज आठ हफ्ते में जमा कराना होगा. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट मूलधन वापस दिला चुका है.
यूनिटेक की गुड़गांव सेक्टर 70 की विस्टा सोसाइटी मामले में 39 खरीददारों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी. कोर्ट ने सभी खरीदारों को रजिस्ट्री में जमा 15 करोड़ रुपये में से अपनी मूल राशि दस्तावेज दिखाकर लेने को कहा था. कोर्ट ने यूनिटेक को चार हफ्ते के भीतर दो करोड़ रुपये रजिस्ट्री में जमा कराने का आदेश भी दिया था.
सुप्रीम कोर्ट अब ये तय करेगा कि ब्याज कितना देना होगा. यह ब्याज फ्लैट खरीदारों को कंपनी में जमा कराई गई धनराशि के अनुपात में दिया जाएगा. कोर्ट ने कहा था कि प्रॉपर्टी डेवलपर को समझौते के नियमों के साथ रहना चाहिए ताकि वह लोगों में भरोसा दिला सके जो लोग घर का सपना देखते हैं. कोर्ट ने आगे कहा कि लेकिन, यहां यूनिटेक को अलग अलग बहानों से देरी नहीं करने की इजाजत नहीं दी जा सकती.
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