UPS: यूनिफ़ाइड पेंशन स्कीम के फायदों के बारे में जानिए.
UPS Pension Scheme: केंद्र सरकार ने शनिवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफ़ाइड पेंशन स्कीम, यानी एकीकृत पेंशन योजना या UPS को मंजूरी दे दी है. इस योजना का मकसद सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करना है.
- यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत (Unified Pension Scheme) 25 साल तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों में रही उनकी औसत बेसिक सैलरी, यानी मूल वेतन का आधा, यानी 50 फ़ीसदी निश्चित पेंशन मिलेगी.
- अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन दी जाएगी. पारिवारिक पेंशन की राशि कर्मचारी की उस पेंशन की 60 फ़ीसदी होगी, जो उसको मृत्यु से पहले दी जा रही थी.
- UPS के तहत न्यूनतम 10 साल की नौकरी पूरी करने वाले कर्मचारियों को भी पेंशन दी जाएगी. उनको रिटायरमेंट पर हर महीने 10000 की न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिलेगी.
- UPS के तहत रिटायरमेंट के दौरान कर्मचारियों को दी जाने वाली ग्रेच्युटी की राशि के अतिरिक्त प्रत्येक कर्मचारी को रिटायरमेंट पर एकमुश्त भुगतान भी दिया जाएगा.
- UPS के तहत निश्चित पेंशन और निश्चित फैमिली पेंशन को मुद्रास्फीति इंडेक्सेशन के तहत रखा गया है. इस समायोजन से सुनिश्चित होगा कि पेंशन की राशि का मुद्रास्फीति, यानी महंगाई के साथ तालमेल बना रहे.
- फिलहाल सेवाएं दे रहे कर्मचारियों की ही तरह UPS के तहत भी रिटायर हो चुके कर्मचारियों को औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आधार पर महंगाई राहत दी जाएगी.
- यूनिफ़ाइड पेंशन स्कीम, यानी एकीकृत पेंशन योजना या UPS 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, लेकिन पूर्व सेवानिवृत्त लोगों इसका विस्तार किया जाएगा.
- UPS स्कीम शुरू होने से केंद्र सरकार पर काफी बोझ पड़ेगा. स्कीम के लिए 6,250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च किया जाएगा. इसके अलावा सरकार एरियर पर 800 करोड़ रुपए बकाया खर्च करेगी.
- कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना से यूपीएस में स्विच करने का एकमुश्त विकल्प मिलेगा. जिन कर्मचारियों ने NPS को चुना है और अब वे UPS चुनना चाहते हैं तो उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा. 31 मार्च 2025 तक रिटायर होने वाले कर्मचारी UPS स्कीम को चुनने के पात्र होंगे.
- NPS में, लोन और इक्विटी में निवेश से रिटर्न के आधार पर पेंशन की गारंटी नहीं होती है. लेकिन UPS से कर्मचारियों को काफी फायदा होगा. NPS में सरकार का कॉन्ट्रिब्यूशन 14 प्रतिशत होता है, जब कि UPS में सरकार 18.5 फीसदी कॉन्ट्रिब्यूट करेगी.