विज्ञापन
This Article is From Sep 04, 2015

जयपुर : जापानी टूरिस्‍ट से रेप मामले में तीन को 20-20 साल की सजा

जयपुर : जापानी टूरिस्‍ट से रेप मामले में तीन को 20-20 साल की सजा
प्रतीकात्मक चित्र
जयपुर: जयपुर में फ़रवरी 2015 में एक जापानी टूरिस्ट से बलात्कार के मामले में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने फ़ैसला सुना दिया है। कोर्ट ने 9 में से 3 मुख्य दोषियों को 20-20 साल की सज़ा सुनाई है।

अदालत ने मामले में तीन आरोपियों को बरी कर दिया है, जबकि इस मामले में तीन और लोगों को अभी सज़ा सुनाया जाना बाकी है। टूरिस्ट गाइड ने पीड़ित महिला से दोस्ती की और फिर उसे होटल छोड़ने के बहाने शहर से 60 किमी दूर ले गया। सुनसान जगह पर टूरिस्ट गाइड ने विदेशी महिला का बलात्कार किया। यह फरवरी 2015 की घटना थी।

एडीजे (एफटी) अदालत ने मुख्‍य आरोपी अजीत सिंह के अलावा दो अन्‍य अब्‍दुल वाहिद और अरशद को आईपीसी की धारा 376 के तहत दोषी ठहराते हुए 20 साल करावास की सजा सुनाई।

क्‍येांकि अब्‍दुल वाहिद और अरशद मौके पर मौजूद थे, तो नए कानून के तहत उन पर भी धारा 376 लगाई थी। यह कानून दिल्‍ली में निर्भया के साथ हुए गैंगरेप के बाद बनाया गया था।

इस घटना में पीडि़त लड़की अपनी जान बचाकर भागी थी, जिसके बाद राहगीरों ने उसकी मदद करके उसे पुलिस तक पहुंचाया था। इस केस में नौ लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई थी। केस में तीन अन्‍य को साम‍ूहिक बलात्‍कार की साजिश रचने का दोषी ठहराया गया है। उनकी सजा का ऐलान बाद में होगा।

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
डार्क मोड/लाइट मोड पर जाएं
Previous Article
PM मोदी जन्मदिन विशेष: जब नरेंद्र मोदी ने मां से नजदीकियों और अपने बचपन को याद कर सबको कर दिया था भावुक
जयपुर : जापानी टूरिस्‍ट से रेप मामले में तीन को 20-20 साल की सजा
"तरंग शक्ति" मित्र देशों के बीच सहयोग और आपसी विश्वास बनाने का एक माध्यम : राजनाथ सिंह
Next Article
"तरंग शक्ति" मित्र देशों के बीच सहयोग और आपसी विश्वास बनाने का एक माध्यम : राजनाथ सिंह
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com