
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लड़ाई राहुल गांधी और कांग्रेस की नहीं है. ये लड़ाई देश को एक तानाशाह से बचाने की है. सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि इन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी. पीएम मोदी भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री में से एक हैं. वो सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री हुआ.उनसे सरकार नहीं रही, उनका अहंकार सातवें आसमान पर है. मैं बीजेपी के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जो लोग देश बचाना चाहते हैं वह बीजेपी छोड़ दें और जो देश बर्बाद करना चाहते हैं वह बीजेपी में बने रहें. आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश को तबाह करने की कोशिश चल रही है.
सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि ये हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है. हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं लेकिन जो फैसला आया है उसका समर्थन नहीं करते. जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है वह एक कायराना हरकत है. ये एक डरी हुई सरकार की निशानी है. केंद्र देश में एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि देश में एक ही पार्टी बचे एक ही नेता बचे. बाकी सभी नेता और पार्टी खत्म हो जाएं. इसको ही तानाशाही कहते हैं. मैं सभी देशवासियों से कहना चाहता हूं कि यह भारत देश हम सबका है.
उन्होंने आगे कहा कि हमारे पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी और भारत को आजाद करवाने के लिए अपना बलिदान तक दिया.लेकिन आज की जो सरकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस सरकार का स्वरूप अंग्रेजों से भी ज्यादा खौफनाक है.आप लोगों को सामने आना पड़ेगा और उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी. अगर भारत को बचाना है तो 130 करोड़ लोगों को मिलकर लड़ाई लड़नी होगी.
बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी है. 'मोदी सरनेम' मामले में टिप्पणी को लेकर सूरत कोर्ट की ओर से दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद यह फैसला हुआ है. आर्टिकल 102(1)(e) के तहत यह फैसला किया गया है. सूरत कोर्ट के फैसले वाले दिन यानी 23 मार्च से राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है. गौरतलब है कि मोदी सरनेम वाले मानहानि केस (Defamation Case) में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को गुरुवार को सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी. हालांकि, कोर्ट ने उनको तत्काल जमानत भी दे दी. साथ ही उन्हें ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए 30 दिन की मोहलत देते हुए उनकी सजा को निलंबित किया था.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं