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संविधान की प्रस्तावना से 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्द हटाने की कोई योजना नहीं : केंद्र सरकार

नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने 1976 के संशोधन (42वां संविधान संशोधन) को चुनौती देने वाली याचिकाओं को यह उल्लेख करते हुए खारिज कर दिया था कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति प्रस्तावना तक विस्तारित है.

संविधान की प्रस्तावना से 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्द हटाने की कोई योजना नहीं : केंद्र सरकार
संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न हिस्सा...
  • केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की योजना नहीं.
  • अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में बताया- इन शब्दों के संशोधन के लिए कोई कानूनी प्रक्रिया शुरू नहीं की है
  • संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माने जाने वाले ये शब्द सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णय में संरक्षित किए हैं.
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नई दिल्‍ली:

केंद्र सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि उसकी संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी' और ‘पंथनिरपेक्ष' शब्दों पर पुनर्विचार करने या उन्हें हटाने की कोई योजना नहीं है. मोदी सरकार ने बृहस्पतिवार को संसद में यह बात कही. सरकार ने यह भी कहा कि उसने संविधान की प्रस्तावना से इन दोनों शब्दों को हटाने के लिए ‘औपचारिक रूप से कोई कानूनी या संवैधानिक प्रक्रिया' नहीं शुरू की है. संविधान में इन शब्‍दों को लेकर काफी लंबे समय से बहस छिड़ी हुई है.  

चर्चा या बहस हो सकती है, लेकिन...

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को जानकारी दी कि कुछ सार्वजनिक या राजनीतिक क्षेत्रों में इस पर चर्चा या बहस हो सकती है, लेकिन इन शब्दों के संशोधन के संबंध में ‘सरकार द्वारा किसी औपचारिक फैसले या प्रस्ताव की घोषणा नहीं की गई है.' उन्होंने कहा कि सरकार का आधिकारिक रुख यह है कि संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी' और ‘पंथनिरपेक्ष' शब्दों पर पुनर्विचार करने या (प्रस्तावना से) उन्हें हटाने की वर्तमान में कोई योजना या इरादा नहीं है. मंत्री ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन के संबंध में किसी भी चर्चा के लिए गहन विचार-विमर्श और व्यापक सर्व-सम्मति की आवश्यकता होगी, लेकिन अब तक सरकार ने इन प्रावधानों में बदलाव करने के लिए कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं शुरू की है. 

संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न हिस्सा

मेघवाल ने बताया कि नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने 1976 के संशोधन (42वां संविधान संशोधन) को चुनौती देने वाली याचिकाओं को यह उल्लेख करते हुए खारिज कर दिया था कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति प्रस्तावना तक विस्तारित है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय संदर्भ में ‘समाजवादी' एक कल्याणकारी राज्य (शासन) को व्यक्त करता है और निजी क्षेत्र के विकास में बाधा नहीं डालता है वहीं ‘पंथनिरपेक्ष' संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न हिस्सा है. 

कुछ सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा बनाए गए माहौल के बारे में मेघवाल ने कहा कि कुछ समूह हो सकता है कि अपनी राय व्यक्त कर रहे हों, या इन शब्दों पर पुनर्विचार की वकालत कर रहे हों.  उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियां, मुद्दे पर सार्वजनिक विमर्श का माहौल तो बना सकती हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि सरकार के आधिकारिक रुख या कार्रवाई को प्रतिबिंबित करे.

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