
- दिल्ली सरकार ने दिल्ली-NCR में पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर रोक के आदेश पर पुनर्विचार की मांग की है.
- सरकार ने कहा है कि BS-6 वाहन BS-4 वाहनों की तुलना में प्रदूषण कम फैलाते हैं और उम्र के आधार पर रोक अनुचित है.
- दिल्ली सरकार ने केंद्र और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से वैज्ञानिक अध्ययन कराए जाने का अनुरोध किया है.
दिल्ली सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन पर रोक के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार करने की बात कही है. दिल्ली सरकार ने कोर्ट से 2018 के आदेश पर फिर से विचार करने की मांग की है. कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि BS-6 वाहन BS-4 वाहनों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाते हैं.
दिल्ली सरकार ने मांग की है कि अदालत केंद्र सरकार या वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को निर्देश दे कि वो NCR में सभी श्रेणियों के 15 या उससे ज़्यादा साल पुराने पेट्रोल और 10 या उससे ज़्यादा साल पुराने डीज़ल वाहनों के चलने पर व्यापक, वैज्ञानिक अध्ययन के आदेश दे. केवल उम्र के आधार पर ऑफ-रोड वाहनों के लिए यह निर्देश मध्यम वर्ग की आबादी को असमान रूप से प्रभावित करता है. जिनके वाहन कम इस्तेमाल किए जाते हैं. अच्छी तरह से रखरखाव किए जाते हैं और प्रदूषण मानदंडों का पालन करते हैं.कई स्टडी से संकेत मिलता है कि इन वाहनों का वार्षिक माइलेज अक्सर काफी कम होता है और कुल उत्सर्जन में इनका योगदान नगण्य होता है.
आपको बता दें कि दिल्ली-NCR में अब 1 नवंबर 2025 से पुराने वाहनों पर फ्यूल बैन लगाने का फैसला किया है. यह नियम 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों पर लागू होगा. CAQM के बैठक में यह फैसला लिया गया था.
1 नवंबर से लागू होगा यह नियम
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने आज एक बैठक में फैसला लिया कि 1 नवंबर से दिल्ली और एनसीआर के कुछ जिलों में पुराने वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध लागू किया जाएगा. यह फैसला दिल्ली सरकार की समीक्षा के बाद लिया गया है.दिल्ली सरकार ने पहले ही 10-15 साल पुरानी डीजल और पेट्रोल गाड़ियों को ईंधन न देने और जब्त करने का अभियान ठंडे बस्ते में डाल दिया था. अब CAQM यानि कमेटी आफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने भी अपने निर्देश संख्या 89 में बदलाव करने के संकेत दिए हैं.
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