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This Article is From May 05, 2012

तेजिंदर सिंह की याचिका पर दूसरी अदालत करेगी सुनवाई

दिल्ली की एक अदालत ने अवमानना मामले में सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह की उपस्थिति न्यायालय में सुनिश्चित कराने की मांग करने वाली लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) तेजिंदर सिंह की याचिका एक दूसरे न्यायाधीश के पास भेज दी।
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नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने अवमानना मामले में सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह की उपस्थिति न्यायालय में सुनिश्चित कराने की मांग करने वाली लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) तेजिंदर सिंह की याचिका एक दूसरे न्यायाधीश के पास भेज दी।  

अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता इस न्यायालय में अपना विश्वास खो चुका है।

महानगर दंडाधिकारी सुदेश कुमार शनिवार को तेजिंदर सिंह की याचिका पर फैसला सुनाने वाले थे लेकिन उन्होंने यह याचिका पटियाला हाउस के अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी के पास इस अनुरोध के साथ भेज दिया कि वह इस मामले में सात मई को फैसला सुनाएं।

दंडाधिकारी कुमार ने कहा, "तेजिंदर सिंह की ओर से पेश होने वाले वकील अनिल कुमार ने अदालत में अविश्वास जताया है। वकील ने जिस तरीके से अदालत को यह बताने की कोशिश की है, जैसे कि सुनवाई के दौरान क्या उल्लेख करने की जरूरत है और अदालत को किस तरह की पूछताछ करनी है, वह अदालत में शिकायतकर्ता के अविश्वास को प्रदर्शित करता है।" उन्होंने कहा, "इसलिए, मैं इन परिस्थितियों में इस मामले की सुनवाई करना नहीं चाहता।"

तेजिंदर सिंह ने याचिका में अपने खिलाफ मीडिया में कथित रूप से अपमानजनक बयान देने पर सेना प्रमुख एवं अन्य को सम्मन जारी करने एवं उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की न्यायालय से अपील की है।

तेजिंदर सिंह ने गत 29 मार्च को अदालत को बताया कि सेना मुख्यालय की ओर से पांच मार्च को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में उनके खिलाफ गम्भीर आरोप लगाए गए। उन्होंने बताया कि सेना के अधिकारी सीधे मीडिया को सम्बोधित नहीं कर सकते।

अग्रवाल ने बताया कि प्रेस विज्ञप्ति याचिकाकर्ता का अपमान करने के उद्देश्य से जारी की गई थी। तेजिंदर सिंह ने कहा कि सेना प्रमुख द्वारा लगाया गया आरोप पूरी तरह गलत, दुर्भावना से प्रेरित और मनगढंत है।

उल्लेखनीय है कि सेना प्रमुख सिंह ने गत 26 मार्च को आरोप लगाया कि 600 घटिया टाट्रा ट्रक की सौदेबाजी को मंजूरी देने के लिए उन्हें तेजिंदर सिंह ने 14 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की थी।

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