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जहां से कश्मीर में पत्थरबाजी और बंद के होते थे फैसले, वो ठिकाना हो गया है बंद

बडगाम पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले संगठनों और व्यक्तियों के खिलाफ सरकार जीरो टॉलरेंस की नीतियों के आधार पर की गई है.

जहां से कश्मीर में पत्थरबाजी और बंद के होते थे फैसले, वो ठिकाना हो गया है बंद
  • जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-हुर्रियत के मुख्यालय को कुर्क कर लिया है
  • कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 25 के तहत की गई है, जो आतंकवाद के खिलाफ है
  • हैदरपोरा के रहमताबाद इलाके में 1 कनाल 1 मरला भूमि पर बनी तीन मंजिला इमारत कुर्क की गई है
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श्रीनगर:

जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में पुलिस ने आतंकवाद समर्थक और अलगाववादी नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-हुर्रियत के मुख्यालय को कुर्क कर लिया है. यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की धारा 25 के तहत की गई है. 

कौन सी संपत्ति कुर्क की गई?

पुलिस ने हैदरपोरा के रहमताबाद इलाके में स्थित तहरीक-ए-हुर्रियत के मुख्यालय पर कार्रवाई की. कुर्क की गई संपत्ति में 1 कनाल 1 मरला भूमि पर बनी तीन मंजिला इमारत शामिल है. इस इमारत का लंबे समय से संगठन के कार्यालय के रूप में उपयोग किया जा रहा था. यह कार्रवाई बडगाम पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई है. 

आतंकवाद फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा: पुलिस

बडगाम पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले संगठनों और व्यक्तियों के खिलाफ सरकार जीरो टॉलरेंस की नीतियों के आधार पर की गई है. पुलिस ने दोहराया कि अलगाववाद और आतंकवाद फैलाने वाली ताकतों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. 

गौरतलब है कि पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मिलकर ऐसे संगठनों और उनके नेटवर्क पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी. इससे न सिर्फ आतंकी नेटवर्क कमजोर होगा, बल्कि घाटी में शांति और स्थिरता कायम करने के प्रयास भी मजबूत होंगे. 

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