लोगों के अंतिम दर्शन के लिए जयललिता के पार्थिव शरीर को राजाजी हॉल में रखा गया है
चेन्नई:
तमिलनाडु सरकार ने दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता के सम्मान में परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेन्ट्स एक्ट) के तहत सभी कार्यालयों में अवकाश की घोषणा की है.
एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि यह अधिसूचित सार्वजनिक अवकाश राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों, निगमों और बोर्ड पर लागू होगा. इसमें कहा गया है, 'परक्राम्य लिखित अधिनियम-1881 की धारा 25 को 8 जून 1957 की भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 20.25.26, पब्लिक-1 के साथ पढ़ा जाए और इसकी व्याख्या के अनुसार तमिलनाडु सरकार ने राज्य की दिवंगत मुख्यमंत्री सेल्वी जे. जयललिता के सम्मान में मंगलवार, 6 दिसंबर 2016 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है.'
इसमें कहा गया है कि सभी औद्योगिक कर्मचारियों के लिए सवैतनिक अवकाश रहेगा. इसके अलावा सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों और दिहाड़ी मजदूरों के लिए भी आज के दिन वेतन के साथ अवकाश होगा. साथ ही सरकार ने सभी शैक्षणिक प्रतिष्ठानों में आज से तीन दिन के अवकाश की घोषणा की है. सरकारी आदेश में कहा गया है कि यह अवकाश दिवंगत नेता के सम्मान में घोषित किया गया है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि यह अधिसूचित सार्वजनिक अवकाश राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों, निगमों और बोर्ड पर लागू होगा. इसमें कहा गया है, 'परक्राम्य लिखित अधिनियम-1881 की धारा 25 को 8 जून 1957 की भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 20.25.26, पब्लिक-1 के साथ पढ़ा जाए और इसकी व्याख्या के अनुसार तमिलनाडु सरकार ने राज्य की दिवंगत मुख्यमंत्री सेल्वी जे. जयललिता के सम्मान में मंगलवार, 6 दिसंबर 2016 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है.'
इसमें कहा गया है कि सभी औद्योगिक कर्मचारियों के लिए सवैतनिक अवकाश रहेगा. इसके अलावा सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों और दिहाड़ी मजदूरों के लिए भी आज के दिन वेतन के साथ अवकाश होगा. साथ ही सरकार ने सभी शैक्षणिक प्रतिष्ठानों में आज से तीन दिन के अवकाश की घोषणा की है. सरकारी आदेश में कहा गया है कि यह अवकाश दिवंगत नेता के सम्मान में घोषित किया गया है.
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