कावेरी मुद्दे पर तमिलनाडु सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
कावेरी मुद्दे पर तमिलनाडु सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि कर्नाटक सरकार के कोर्ट के आदेशों में बदलाव की अर्जी पर सुनवाई न की जाए जब तक कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन न करे.
कर्नाटक सरकार ने अपनी अर्जी में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कर्नाटक सरकार ने नहीं माना है. पानी छोड़ने को लेकर वह आनाकानी कर रहा है. कोई भी राज्य सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने से इंकार कैसे कर सकता है? ये राज्य का संवैधानिक दायित्व है.
दरअसल कर्नाटक सरकार ने अर्जी दाखिल कर कोर्ट के उस आदेश में संशोधन की मांग की है जिसमें कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को 6000 क्यूसेक पानी प्रतिदिन 27 सितंबर तक तमिलनाडु को देने का आदेश दिया था. कर्नाटक सरकार ने कहा है कि वह इस स्थिति में नहीं है कि वह तमिलनाडु को पानी दे सके.
कर्नाटक सरकार का कहना है कि कावेरी बेसिन में अब पानी नहीं बचा, बस पीने के लायक पानी बचा है. 20 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर तक तमिलनाडु को 6000 क्यूसेक पानी देने के आदेश दिए थे.
कर्नाटक सरकार ने अपनी अर्जी में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कर्नाटक सरकार ने नहीं माना है. पानी छोड़ने को लेकर वह आनाकानी कर रहा है. कोई भी राज्य सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने से इंकार कैसे कर सकता है? ये राज्य का संवैधानिक दायित्व है.
दरअसल कर्नाटक सरकार ने अर्जी दाखिल कर कोर्ट के उस आदेश में संशोधन की मांग की है जिसमें कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को 6000 क्यूसेक पानी प्रतिदिन 27 सितंबर तक तमिलनाडु को देने का आदेश दिया था. कर्नाटक सरकार ने कहा है कि वह इस स्थिति में नहीं है कि वह तमिलनाडु को पानी दे सके.
कर्नाटक सरकार का कहना है कि कावेरी बेसिन में अब पानी नहीं बचा, बस पीने के लायक पानी बचा है. 20 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर तक तमिलनाडु को 6000 क्यूसेक पानी देने के आदेश दिए थे.
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