
कावेरी मुद्दे पर तमिलनाडु सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की (फाइल फोटो)
Quick Reads
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु सरकार ने भी अर्जी दाखिल की
सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर कहा- कर्नाटक की अर्जी पर सुनवाई न करें
तब तक न करें जब तक वह कोर्ट के आदेश का पालन न करें
कर्नाटक सरकार ने अपनी अर्जी में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कर्नाटक सरकार ने नहीं माना है. पानी छोड़ने को लेकर वह आनाकानी कर रहा है. कोई भी राज्य सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने से इंकार कैसे कर सकता है? ये राज्य का संवैधानिक दायित्व है.
दरअसल कर्नाटक सरकार ने अर्जी दाखिल कर कोर्ट के उस आदेश में संशोधन की मांग की है जिसमें कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को 6000 क्यूसेक पानी प्रतिदिन 27 सितंबर तक तमिलनाडु को देने का आदेश दिया था. कर्नाटक सरकार ने कहा है कि वह इस स्थिति में नहीं है कि वह तमिलनाडु को पानी दे सके.
कर्नाटक सरकार का कहना है कि कावेरी बेसिन में अब पानी नहीं बचा, बस पीने के लायक पानी बचा है. 20 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर तक तमिलनाडु को 6000 क्यूसेक पानी देने के आदेश दिए थे.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
कावेरी जल विवाद, कावेरी नदी विवाद, सुप्रीम कोर्ट, तमिलनाडु, कर्नाटक, Cauveri Water Dispute, Cauvery Basin Area, Supreme Court