तमिलनाडु सरकार ने 'तमिल थाई वाझथु (Tamil Thai Vazhthu)'गीत को आज राज्य गान घोषित किया है. सरकार की ओर से कहा गया है कि यह गीत शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी ऑफिसों के सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में गाया जाएगा. आदेश में कहा गया है कि दिव्यागों को छोड़कर सभी को इस गीत को गाए जाने या बजाए जाने के दौरान सम्मान में खड़ा होना होगा.
सरकार की ओर से यह निर्देश मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Cour) की ओर से एक अन्य केस में हाल ही में दी गई इस टिप्पणी (observation) के बाद आए हैं जिसमें कहा गया था कि Tamil Thai Vazhthu केवल प्रेयर सांग (प्रार्थना गीत) है. कोर्ट ने कहा था कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में मौजूद लोगों को इस गीत के दौरान खड़े होने के लिए कोई कार्यकारी आदेश नहीं था. इसी साल दीक्षांत समारोह (convocation)के दौरान आईआईटी मद्रास (IIT-Madras) द्वारा यह गाना नहीं गाए जाने के बाद मामला सुखियों में आया था. तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में संस्थान के निदेशक को लेटर लिखा था. गौरतलब है कि संविधान का आर्टिकल 51ए (ए) कहता है कि देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे.
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