तमिलनाडु में 12वीं कक्षा की छात्रा हॉस्टल में मिली मृत, दो हफ्ते में दूसरी घटना

छात्रा सरला तमिलनाडु के तिरुत्तानी की रहने वाली थीं. अधिकारियों ने बताया कि उसके माता-पिता और रिश्तेदारों के विरोध के बीच स्कूल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है.

तमिलनाडु में 12वीं कक्षा की छात्रा हॉस्टल में मिली मृत, दो हफ्ते में दूसरी घटना

12वीं की छात्रा हॉस्टल में मिली मृत

तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले के सेक्रेड हार्ट स्कूल की 12वीं कक्षा की छात्रा आज अपने हॉस्टल में मृत पाई गई. पुलिस ने कहा कि अभी तक कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है और जांच जारी है. तिरुवल्लुर के पुलिस अधीक्षक सेफस कल्याण ने एनडीटीवी को बताया कि छात्रा का शव लटका हुआ पाया गया, हम अभी और कुछ नहीं कह सकते. उन्होंने कहा कि मामला राज्य पुलिस की सीबी-सीआईडी विंग को ट्रांसफर कर दिया गया है.

छात्रा सरला तमिलनाडु के तिरुत्तानी की रहने वाली थीं.अधिकारियों ने बताया कि उसके माता-पिता और रिश्तेदारों के विरोध के बीच स्कूल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था की स्थिति को रोकने के लिए उनके गांव में सुरक्षा भी तैनात कर दी गई है. ये दो सप्ताह में यह दूसरी ऐसी घटना है, जहां तमिलनाडु के स्कूल में 12वीं कक्षा की एक छात्रा मृत पाई गई हैं.

13 जुलाई को भी कल्लाकुरिची जिले के एक स्कूल की कक्षा 12 की छात्रा अपने हॉस्टल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई थी, जिसके बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित कई लोग घायल हो गए थे. प्रदर्शनकारियों ने कम से कम 15 बसों में आग लगा दी थी.

(अगर आपको सहायता की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्‍स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ के पास जाएं)

हेल्‍पलाइन :
1) वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्‍थ - 9999666555 अथवा help@vandrevalafoundation.com
2) TISS iCall - 022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्‍ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)

पुलिस को एक नोट मिलने के बाद उसके स्कूल के प्रिंसिपल और दो शिक्षकों सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें पीड़िता ने दो शिक्षकों पर " एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए उसे अपमानित करने" का आरोप लगाया था.

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मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को डॉक्टरों की एक टीम को लड़की की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का विश्लेषण करने और एक महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया. हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि भविष्य में शैक्षणिक संस्थानों में हुई मौतों की जांच राज्य जांच निकाय सीबी-सीआईडी द्वारा की जानी चाहिए. इससे पहले हाईकोर्ट ने लड़की के दूसरे पोस्टमार्टम का आदेश दिया था क्योंकि पीड़िता के माता-पिता ने अदालत के समक्ष दलील दी थी कि मौत का कारण संदिग्ध लग रहा था.