विज्ञापन
This Article is From Nov 08, 2019

इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर के खिलाफ चल रहे विदेशी चंदे के दुरुपयोग के मामले में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

सीबीआई ने यह कार्रवाई मुंबई के एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) 'लॉयर्स कलेक्टिव' और उसके अध्यक्ष आनंद ग्रोवर के खिलाफ 13 जून को विदेशी सहायता नियमन अधिनियम (एफसीआरए) के उल्लंघन, आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी के मामले दर्ज करने के लगभग एक महीने बाद की थी.

इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर के खिलाफ चल रहे विदेशी चंदे के दुरुपयोग के मामले में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

विदेशी चंदे के दुरुपयोग के मामले में वकील इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर के अतंरिम मामले की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे ही मामले के साथ होगी सुनवाई. आपको बता दें कि सीबीआई ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.  25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी.  सीबीआई ने 11 जुलाई को एफसीआरए नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और मुंबई स्थित आवासों पर छापेमारी की थी.

सीबीआई ने यह कार्रवाई मुंबई के एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) 'लॉयर्स कलेक्टिव' और उसके अध्यक्ष आनंद ग्रोवर के खिलाफ 13 जून को विदेशी सहायता नियमन अधिनियम (एफसीआरए) के उल्लंघन, आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी के मामले दर्ज करने के लगभग एक महीने बाद की थी.

गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, एनजीओ को सामाजिक कार्यों के लिए रजिस्टर्ड कराया गया था और इसे 2006-07 से 2014-15 तक 32.39 करोड़ रुपये मिले थे. शिकायत में कहा गया है कि एफसीआरए के उल्लंघन का खुलासा 2010 में हुआ. सीबीआई के मामले के अनुसार, जयसिंह को लॉयर्स कलेक्टिव की तरफ से विदेश जाने के लिए 96.60 लाख रुपये मिले थे.  

लेखक के बारे में
img
आशीष भार्गव
Senior Editor – Legal News
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Indira Jai Singh, Foreign Donation Misuse
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com