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This Article is From Jan 22, 2024

उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे गुट को भेजा नोटिस

Shiv Sena Vs Shiv Sena: शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका पर बंबई उच्च न्यायालय भी सुनवाई कर सकता है. हालांकि, ठाकरे गुट के वरिष्ठ वकीलों ने इस विचार का विरोध किया और कहा कि शीर्ष अदालत मामले की सुनवाई के लिए ज्यादा उपयुक्त है.

उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे गुट को भेजा नोटिस
सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली:

Shiv Sena MLA Disqualification Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट की एक याचिका पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को नोटिस जारी किया है. याचिका में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें जून 2022 में विभाजन के बाद शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को ‘असली शिवसेना' घोषित किया गया था.

CJI न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने ठाकरे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर गौर किया तथा मुख्यमंत्री और अन्य विधायकों से दो सप्ताह में जवाब मांगा है.

शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका पर बंबई उच्च न्यायालय भी सुनवाई कर सकता है. हालांकि, ठाकरे गुट के वरिष्ठ वकीलों ने इस विचार का विरोध किया और कहा कि शीर्ष अदालत मामले की सुनवाई के लिए ज्यादा उपयुक्त है.

उद्धव ठाकरे गुट ने आरोप लगाया है कि शिंदे ने असंवैधानिक रूप से सत्ता हथिया ली और असंवैधानिक सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं. विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर ने 10 जनवरी को सुनाए गए अपने आदेश में शिंदे सहित सत्तारूढ़ खेमे के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की ठाकरे गुट की याचिका को भी खारिज कर दिया था.

विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सुनाए गए आदेशों को चुनौती देते हुए ठाकरे गुट ने इसे ‘‘स्पष्ट रूप से गैरकानूनी और गलत'' बताया और कहा कि दल-बदल के कृत्य को दंडित करने के बजाय दल-बदलुओं को पुरस्कृत किया गया है.

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