सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा

अब्बास के वकील ने कहा कि उन्हें याचिका में संशोधन करने और 10 अप्रैल को होने वाली फातेहा में शामिल होने की अनुमति दी जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा

अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी इजाजत

नई दिल्ली:

मुख्तार अंसारी के बेटे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने अब्बास अंसारी की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है. बता दें कि अब्बास अंसारी ने अपने पिता मुख्तार अंसारी की फातेहा ( एक विशेष प्रार्थना) में शामिल होने की अनुमति मांगी है. मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को उत्तर प्रदेश के बांदा के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी. 

इसके बाद अब्बास अंसारी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अपने पिता के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने की अनुमति मांगी थी. शुक्रवार को अब्बास के वकील ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ को बताया कि उनकी याचिका समय पर अदालत के समक्ष सूचीबद्ध नहीं हो सकी और अंतिम संस्कार हो चुका है. उनके वकील ने कहा कि उन्हें याचिका में संशोधन करने और 10 अप्रैल को होने वाली फातेहा में शामिल होने की अनुमति दी जाए. उन्होंने कहा कि वह खुद ही आज संशोधित याचिका दायर करेंगे. 

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याचिका पर सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील ने शुरू में कहा कि चूंकि अंतिम संस्कार पहले ही हो चुका है. याचिकाकर्ता रिट याचिका में संशोधन करना चाहता है ताकि वह 10 अप्रैल को होने वाली 'फातेहा' में शामिल हो सके.  नोटिस जारी करें, और नौ अप्रैल तक इसपर जवाब मांगें. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता संशोधित याचिका की प्रति उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वकील को प्रदान करें.पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई नौ अप्रैल को होगी.