विज्ञापन
This Article is From Jan 27, 2021

सुप्रीम कोर्ट ने बीएस येदियुरप्पा मामले में कहा- "आपके खिलाफ वारंट कौन जारी करेगा?"

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा  (Chief Minister BS Yediyurappa)और उनके पूर्व उद्योग मंत्री मुरुगेश निरानी को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गयी.

सुप्रीम कोर्ट ने बीएस येदियुरप्पा मामले में कहा- "आपके खिलाफ वारंट कौन जारी करेगा?"
कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा  (Chief Minister BS Yediyurappa)और उनके पूर्व उद्योग मंत्री मुरुगेश निरानी को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गयी. साथ ही अदालत ने हाईकोर्ट के याचिका कर्ता को नोटिस भी भेजा है. सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा की याचिका पर सुनवाई किया जिमसें कर्नाटक HC के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें 2011 में एक निजी निवेशक को 26 एकड़ जमीन देने की प्रतिबद्धता पर कथित रूप से उनके और पूर्व मंत्री मुरुगेश निरानी के खिलाफ आपराधिक शिकायत को बहाल करने की अनुमति दी गई थी.

येदियुरप्पा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा कि आप एक मुख्यमंत्री हैं आपके खिलाफ वारंट कौन जारी करेगा? अधिक से अधिक, वे आपके लिए अनुरोध जारी कर सकते हैं.हालांकि, पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने भाजपा नेता का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि मामले में गिरफ्तारी वारंट की संभावना बची हुई है.

नाराज मंत्रियों ने 24 घंटे के भीतर येदियुरप्पा को विभागों में फेरबदल को किया मजबूर

बताते चले कि 6 जनवरी को मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को झटका देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उनकी वह याचिका खारिज कर दी थी जिसमें कथित तौर पर अवैध तरीके से भूमि अधिसूचना वापस लेने को लेकर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया गया था.

इसके साथ ही अदालत ने मुकदमे के खर्च के तौर पर मुख्यमंत्री को 25 हजार रुपये जमा कराने का भी आदेश दिया था. येदियुरप्पा की याचिका को जब न्यायमूर्ति जॉन माइकल कुन्हा की अदालत में सुनवाई के लिये आई तो उन्होंने उसे खारिज करते हुए लोकायुक्त पुलिस को मामले की जांच जारी रखने का निर्देश दिया था. इससे पहले 23 दिसंबर को अदालत ने भूमि अधिसूचना वापस लेने के एक अन्य मामले में चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के येदियुरप्पा के अनुरोध को खारिज कर दिया था.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com