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This Article is From Dec 07, 2016

सुप्रीम कोर्ट की पंजाब सरकार को कड़ी फटकार, कहा - 'लगता है आप शराब लॉबी के साथ हैं'...

सुप्रीम कोर्ट की पंजाब सरकार को कड़ी फटकार, कहा - 'लगता है आप शराब लॉबी के साथ हैं'...
प्रतीकात्मक फोटो.
नई दिल्ली: हाईवे पर शराब की दुकानों का मामले में  सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई है. कोर्ट ने जम्मू शराब विक्रेता एसोसिएशन से कहा कि आप शराब की होम डिलीवरी करनी क्यों नहीं शुरू कर देते?

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को भी कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि लग रहा है कि आप शराब लाबी के साथ हैं? सरकार की जिम्मेदारी लोगों की सुरक्षा की होती है लेकिन आप हाईवे पर शराब की दुकानें खोलते जा रहे हैं. सरकार का आबकारी विभाग खुश है, आबकारी मंत्री खुश हैं. जबकि हर साल देश में डेढ़ लाख लोग सड़कों पर मारे जा रहे हैं. हालात यह है कि पंजाब में हर किलोमीटर पर हाईवे पर शराब की दुकाने हैं.

पंजाब सरकार का कहना था कि कोर्ट हाईवे पर शराब की दुकानों को बंद करने के आदेश को अप्रैल 2017 से लागू कराए क्योंकि सरकार को इससे 1000 करोड़ रुपये का घाटा हो जाएगा. वहीं जम्मू वाइन ट्रेडर्स की ओर से कहा गया कि इलाके की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि लोगों को शराब खरीदने के लिए दूर-दूर तक जाना पड़ता है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है.

दरअसल सुप्रीम कोर्ट देश भर के नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर शराब की दुकानों को बंद करने के मामले की सुनवाई कर रहा है. इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों को हाईवे से शराब की दुकानों को हटाने का आदेश दिया था. अब तमिलनाडु, जम्मू-कश्मीर और पुद्दुचेरी भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में शामिल हो गए हैं.

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