सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस कम्युनिकेशन्स को 104 करोड़ रुपये लौटाए. यह रकम स्पेक्ट्रम के लिए दी गई बैंक गारंटी का बकाया है, जो केंद्र सरकार द्वारा रिलायंस कम्युनिकेशन्स को दी जानी थी. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रोहिन्टन नरीमन की अध्यक्षता वाली दो-सदस्यीय पीठ ने अपने आदेश में केंद्र की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पंचाट के राशि लौटाने के आदेश को चुनौती दी गई थी.
Supreme Court today ordered the Centre to refund around Rs 104 crores to Anil Ambani-led Reliance Communications.
— ANI (@ANI) January 7, 2020
This amount is the balance of the bank guarantee for spectrum, to be paid to R-Com by Centre. (file pic) pic.twitter.com/e4ta4zeZte
गौरतलब है कि रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने इससे पहले हाल ही में दामोदर वैली कॉरपोरेशन (डीवीसी) के खिलाफ 1,250 करोड़ रुपये का मध्यस्थता मुकदमा जीत लिया था. बुनियादी ढांचा क्षेत्र की कंपनी ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा था कि इस राशि का इस्तेमाल ऋणदाताओं का भुगतान करने और कंपनी के कर्ज को कम करने के लिए किया जाएगा. इसमें कहा गया है कि तीन सदस्यीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने शनिवार को सर्वसम्मति से रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के पक्ष में फैसला दिया. रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर को पश्चिम बंगाल में डीवीसी की 1200 मेगावॉट की रघुनाथपुर ताप बिजली परियोजना का इंजीनियरिंग और निर्माण अनुबंध मिला मिला था.
(डिस्क्लेमर : अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप ने NDTV पर राफेल सौदे की कवरेज को लेकर 10,000 करोड़ रुपये का मुकदमा किया है.)
रिलायंस इन्फ्रा ने डीवीसी के खिलाफ 1,250 करोड़ रुपये का मध्यस्थता मुकदमा जीता
VIDEO: अनिल अंबानी को डील की पहले से थी जानकारी- राहुल
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