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This Article is From Jan 07, 2020

SC का केंद्र सरकार को आदेश-अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस कम्युनिकेशन्स को 104 करोड़ रुपये लौटाए

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस कम्युनिकेशन्स को 104 करोड़ रुपये लौटाए

SC का केंद्र सरकार को आदेश-अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस कम्युनिकेशन्स को 104 करोड़ रुपये लौटाए
अनिल अबांनी (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस कम्युनिकेशन्स को 104 करोड़ रुपये लौटाए. यह रकम स्पेक्ट्रम के लिए दी गई बैंक गारंटी का बकाया है, जो केंद्र सरकार द्वारा रिलायंस कम्युनिकेशन्स को दी जानी थी. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रोहिन्टन नरीमन की अध्यक्षता वाली दो-सदस्यीय पीठ ने अपने आदेश में केंद्र की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पंचाट के राशि लौटाने के आदेश को चुनौती दी गई थी.

गौरतलब है कि रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने इससे पहले हाल ही में दामोदर वैली कॉरपोरेशन (डीवीसी) के खिलाफ 1,250 करोड़ रुपये का मध्यस्थता मुकदमा जीत लिया था. बुनियादी ढांचा क्षेत्र की कंपनी ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा था कि इस राशि का इस्तेमाल ऋणदाताओं का भुगतान करने और कंपनी के कर्ज को कम करने के लिए किया जाएगा. इसमें कहा गया है कि तीन सदस्यीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने शनिवार को सर्वसम्मति से रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के पक्ष में फैसला दिया. रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर को पश्चिम बंगाल में डीवीसी की 1200 मेगावॉट की रघुनाथपुर ताप बिजली परियोजना का इंजीनियरिंग और निर्माण अनुबंध मिला मिला था.

(डिस्क्लेमर : अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप ने NDTV पर राफेल सौदे की कवरेज को लेकर 10,000 करोड़ रुपये का मुकदमा किया है.)​

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VIDEO: अनिल अंबानी को डील की पहले से थी जानकारी- राहुल

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