- सुप्रीम कोर्ट ने पार्किंग को ढहाने का आदेश दिया था
- यूपी सरकार की अर्जी पर सुनवाई को तैयार है कोर्ट
- यूपी सरकार का कहना है मंजूरी लेकर बनाई गई है
लखनऊ:
ताजमहल के पास निर्माणाधीन मल्टीलेवल पार्किंग मामले में सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार की अर्जी पर सुनवाई को तैयार हो गया है. इस पर 27 अक्टूबर को सुनवाई होगी. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के पास बन रही मल्टीलेवल पार्किंग को ढहाने के आदेश दिए थे. यूपी सरकार ने इस आदेश को वापस लेने की मांग की है. सरकार ने कहा है कि उसके पास सारी अनुमति हैं. उनका वकील पेश नहीं हो पाया इसलिए ये आदेश जारी किए गए.
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मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के पास ताज संरक्षित क्षेत्र स्थित शिल्पग्राम में निर्माणाधीन मल्टीलेवल पार्किंग को गिराने के आदेश फिलहाल पर रोक लगाने से इनकार किया था. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की मांग को ठुकराया था जिसमें मल्टीलेवल पार्किंग को गिराने के आदेश पर रोक लगाने और इसे वापस लेने को कहा गया था. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से इस बारे में अर्जी दाखिल करने को कहा था. कोर्ट ने कहा कि अर्जी दाखिल होने के बाद वे आदेश को वापस लेने पर विचार करेंगे.
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मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्किंग की वजह से पर्यावरण को खतरा है और इसे गिराने के आदेश दिए थे. साथ ही कहा था कि चार हफ्ते में इस आदेश पर अमल किया जाए. याचिकाकर्ता एमसी मेहता ने कोर्ट को बताया कि यूपी सरकार इस पार्किंग को बिना कोर्ट की इजाजत के बना रहा है और ये पर्यावरण के लिए खतरा हो सकता है. ये दो मंजिला पार्किंग अखिलेश सरकार के ताज महल के ईस्ट गेट की तरफ बनाए जा रहे अंतरराष्ट्रीय स्तर के शिल्पग्राम के प्रोजेक्ट का हिस्सा है.
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मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्किंग की वजह से पर्यावरण को खतरा है और इसे गिराने के आदेश दिए थे. साथ ही कहा था कि चार हफ्ते में इस आदेश पर अमल किया जाए. याचिकाकर्ता एमसी मेहता ने कोर्ट को बताया कि यूपी सरकार इस पार्किंग को बिना कोर्ट की इजाजत के बना रहा है और ये पर्यावरण के लिए खतरा हो सकता है. ये दो मंजिला पार्किंग अखिलेश सरकार के ताज महल के ईस्ट गेट की तरफ बनाए जा रहे अंतरराष्ट्रीय स्तर के शिल्पग्राम के प्रोजेक्ट का हिस्सा है.
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