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This Article is From Aug 08, 2017

सुप्रीम कोर्ट का सरदार सरोवर बांध प्रोजेक्ट के विस्थापितों को हटाने की डेडलाइन बढ़ाने से इनकार

ज्यादातर विस्थापितों को वैकल्पिक जगह नहीं मिली है और ऐसे में प्रशासन इन लोगों को टीन शेड में रख रहा है जहां के हालात ठीक नहीं हैं.

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सुप्रीम कोर्ट का सरदार सरोवर बांध प्रोजेक्ट के विस्थापितों को हटाने की डेडलाइन बढ़ाने से इनकार
सरदार सरोवर बांध प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
  • विस्थापितों के लिए MP सरकार काम कर रही है
  • विस्थापितों को जबरन हटाने के खिलाफ है याचिका
  • प्रोजेक्ट से 192 गांव और 40 हजार लोग प्रभावित
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सरदार सरोवर बांध प्रोजक्ट के विस्थापितों को हटाने की डेडलाइन बढ़ाने से इनकार कर दिया. मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि वह विस्थापितों के लिए तमाम इंतजाम कर रही है. इससे पूर्व डूब क्षेत्र से विस्थापितों को जबरन हटाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया था. याचिका में विस्थापितों को हटाने के लिए 31 जुलाई की डेडलाइन को आगे बढ़ाने की मांग की गई है.

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इस याचिका में कहा गया है कि इस मामले में 40 हजार परिवार प्रभावित हो रहे हैं और 192 गांव शामिल हैं. ज्यादातर विस्थापितों को वैकल्पिक जगह नहीं मिली है और ऐसे में प्रशासन इन लोगों को टीन शेड में रख रहा है जहां के हालात ठीक नहीं हैं.

ऐसे में इन लोगों को और वक्त मिलना चाहिए ताकि वे सही तरीके से दूसरी जगहों पर जा सकें. याचिका में कहा गया है कि अवार्ड के वक्त भी इन लोगों को कुल 18 महीने का वक्त दिए जाने का नियम बनाया गया था, जिसमें दूसरी जगह शिफ्ट होने के बाद पानी छोड़ने के लिए भी 6 महीने का वक्त दिए जाने के लिए कहा गया था ताकि लोग बचे हुए सामान को भी निकाल सकें.
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Supreme Court, Sardar Sarovar Dam
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