
सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा. अब तक 15 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं. इस बीच केंद्र ने मामले में एक कैविएट दायर की है. बता दें कि संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस बिल को मंजूरी दे दी है. मुस्लिम समुदाय और विपक्ष इस एक्ट का लगातार विरोध कर रहा है. अब तक इस मामले में कुल 15 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं, जिन पर 16 अप्रैल को सुनवाई होगी.
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DMK ने भी वक्फ संशोधन एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. याचिका में कहा गया है कि यह तमिलनाडु के करीब 50 लाख मुस्लिमों और देश भर के 20 करोड़ मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है. तमिलनाडु विधानसभा ने 27 मार्च को केंद्र से विधेयक वापस लेने की अपील करते हुए प्रस्ताव पारित किया है. RJD ने भी वक्फ एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. इसके अलावा कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भी वक़्फ़ एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं.
किन लोगों या संगठनों ने दाखिल की याचिका
- मोहम्मद जावेद (कांग्रेस सांसद) (पहली याचिका)
- असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM नेता)
- एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (NGO)
- अमानतुल्लाह खान (AAP नेता)
- मौलाना अरशद मदनी (जमीयत उलेमा-ए-हिंद)
- समस्थ केरल जमीयतुल उलेमा
- तैय्यब खान सलमानी (कानून के छात्र)
- अंजुम कादरी (एक्टिविस्ट)
- ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
- SDPI
- IUML
- ए राजा के माध्यम से DMK
- कांग्रेस पार्टी से सांसद इमरान प्रतापगढ़ी
- RJD की तरफ से सांसद मनोज झा और फैयाज अहमद ने दायर की याचिका
AIMPLB क्या कह रहा?
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील एडवोकेट एमआर शमशाद ने सोमवार को कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शुरू से वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ रहा है.उन्होंने जेपीसी में पेश होकर भी अपनी बात रखी थी.वह इस संशोधन का विरोध कर रहे थे.उन्होंने इसे भेदभावपूर्ण और संविधान के आर्टिकल 25 का उल्लंघन कहा. उनका कहना है कि इस एक्ट के जरिए धार्मिक मामले में भी छेड़छाड़ की गई है. सेंट्रल वक्फ काउंसिल वक्फ की मॉनिटरिंग करती है, उसमें मुस्लिम व्यक्ति रखे जाते हैं, लेकिन इस एक्ट के जरिए इसे भी प्रभावित किया गया है. वहीं सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को मुसलमानों के हित का बताया है और वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी भी मिल चुकी है.
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