
भड़काऊ भाषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है.
Quick Take
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है
4 सप्ताह में नोटिस का जवाब देने को कहा है
इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जारी किया गया है नोटिस
योगी आदित्यनाथ ने हिंदू संतों को कम से कम पांच गाय या बैल पालने की सलाह दी
गौरतलब है कि 2008 में मोहम्मद असद हयात और परवेज़ ने दंगों में एक व्यक्ति की मौत के बाद सीबीआई जांच को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका में योगी द्वारा दिए गए कथित भड़काऊ भाषण को दंगे की वजह बताया गया था. जिसके बाद तत्कालीन गोरखपुर सांसद योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार कर 11 दिनों की पुलिस कस्टडी में भी रखा गया था. याचिका में योगी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 307, 153A, 395 और 295 के तहत जांच की मांग की गई. जिसके बाद केस की जांच सीबी-सीआईडी ने की और 2013 में भड़काऊ भाषण की रिकॉर्डिंग में योगी की आवाज सही पाई गई.
योगी आदित्यनाथ ने कहा, 15 दिसंबर से गंगा में नहीं गिरेगा कोई भी गंदा नाला
हालांकि उस दौरान यूपी की अखिलेश सरकार से अनुमति न मिलने से सीबी-सीआईडी ने तत्कालीन सांसद के खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की गई थी. 1 फरवरी 2018 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी समेत आठ आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया था. इसी मामले को लेकर याचिकाकर्ता परवेज ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है.
देवरिया शेल्टर होम कांड को लेकर CM योगी का ऐलान, CBI करेगी मामले की जांच
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं