मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद के पास रेलवे की ज़मीन पर बसी अवैध बस्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने दस दिन के लिए यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने केन्द्र सरकार और रेलवे विभाग को नोटिस जारी किया है. इस मामले में एक हफ्ते बाद सुनवाई होगी.
सुनवाई के दौरान वकील ने कहा कि अभी अदालत कोई दखल नहीं देगी तो सुनवाई का कोई मतलब नहीं होगा. वहां बुलडोजर चल रहे हैं. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया. सोमवार को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने की मुहिम पर फिलहाल कोई राहत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार किया था.
CJI डीवाई चंद्रचूड़ की कोर्ट में ये मामला याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत सेन ने उठाया था. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि बिना सारी बात समझे हम स्टे कैसे लगा सकते हैं? वकील ने दलील दी कि तोड़फोड़ चल रही है और 3000 लोग प्रभावित होंगे इसलिए फिलहाल तोड़फोड़ पर रोक लगाई जाए. इस बीच हाईकोर्ट जाया जा सकता है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अब बुधवार को आइए. उस दिन समुचित पीठ का गठन कर वहां इसे सुनवाई के लिए भेजा जाएगा और CJI ने जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अगुवाई में बेंच का गठन किया है.
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