प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली:
दिल्ली के 16 दिसंबर गैंगरेप केस के दो सजायाफ्ता - विनय शर्मा और पवन ने चीफ जस्टिस और जस्टिस दीपक मिश्रा को चिट्ठी लिखकर इस केस में अमिक्स क्यूरी (न्यायमित्र) बनाए गए राजू रामचंद्रन और संजय हेगड़े को हटाने की मांग की है। इन दोनों का कहना है कि जो अमिक्स क्यूरी हैं, इस मामले में उनका रवैया पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। उन्होंने साकेत कोर्ट के फांसी की सजा देने के बाद डिबेट में इसे सही ठहराया और अखबारों में इसके समर्थन में आर्टिकल भी लिखे। ऐसे में उनको कोर्टमित्र नहीं बनाया जा सकता।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा था कि गैंगरेप मामले में दोषियों की अपील पर 18 जुलाई से जल्द सुनवाई पूरी करेगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह इस मामले की सुनवाई होगी। इस मामले की सुनवाई 2 बजे से 6 बजे तक होगी।
पीड़िता के घरवालों को मामले में शामिल होने की इजाजत दे दी, जोकि सोमवार और शुक्रवार होनी है। गैंगरेप के चार दोषियों मुकेश, अक्षय, पवन और विनय को साकेत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी जिस पर हाईकोर्ट मे भी मुहर लगा दी थी।
दोषियों की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी। इसके बाद तीन जजों की बेंच को मामले को भेजा गया है और कोर्ट ने केस में मदद के लिए दो अमिक्स क्यूरी नियुक्त किए हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित है।
देशभर को दहला देने वाली इस वारदात के बाद मुख्य आरोपी ड्राइवर राम सिंह ने तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली थी जबकि नाबालिग अपनी तीन साल की सुधारगृह की सजा पूरी कर चुका है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा था कि गैंगरेप मामले में दोषियों की अपील पर 18 जुलाई से जल्द सुनवाई पूरी करेगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह इस मामले की सुनवाई होगी। इस मामले की सुनवाई 2 बजे से 6 बजे तक होगी।
पीड़िता के घरवालों को मामले में शामिल होने की इजाजत दे दी, जोकि सोमवार और शुक्रवार होनी है। गैंगरेप के चार दोषियों मुकेश, अक्षय, पवन और विनय को साकेत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी जिस पर हाईकोर्ट मे भी मुहर लगा दी थी।
दोषियों की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी। इसके बाद तीन जजों की बेंच को मामले को भेजा गया है और कोर्ट ने केस में मदद के लिए दो अमिक्स क्यूरी नियुक्त किए हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित है।
देशभर को दहला देने वाली इस वारदात के बाद मुख्य आरोपी ड्राइवर राम सिंह ने तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली थी जबकि नाबालिग अपनी तीन साल की सुधारगृह की सजा पूरी कर चुका है।
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