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This Article is From May 09, 2017

राष्‍ट्रीय राजमार्गों और स्‍टेट हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानों पर रोक का मामले की सुनवाई टली

राष्‍ट्रीय राजमार्गों और स्‍टेट हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानों पर रोक का मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आगे की तारीख दे दी है.

राष्‍ट्रीय राजमार्गों और स्‍टेट हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानों पर रोक का मामले की सुनवाई टली
तमिलनाडु और पुदुच्चेरी ने सुप्रीम कोर्ट से आदेश में बदलाव की मांग की है.
नई दिल्ली: राष्‍ट्रीय राजमार्गों और स्‍टेट हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानों पर रोक का मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आगे की तारीख दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईवे पर होटलों और प्राइवेट क्लब में शराब परोसी जा सकेगी या नहीं इसकी सुनवाई जुलाई में करेंगे.

तमिलनाडु और पुदुच्चेरी ने आदेश में संशोधन की मांग की है.राष्‍ट्रीय राजमार्गों और स्‍टेट हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानों पर रोक का मामले में 31 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि हाईवे पर शराब की दुकानों पर रोक जारी रहेगी. हालांकि हाइवे के किनारे किसी कस्बे में 20 हजार से कम जनसंख्या वाले इलाकों में 220 मीटर तक नहीं होंगी दुकानें.

हाइवे किनारे बार और रेस्तरां में भी शराब नहीं बिकेगी. जिन राज्यों में शराब के लाइसेंस 15 दिसंबर से पहले  दिए गए और वहां लाइसेंस 30 सितंबर तक चल जाएंगे. दरअसल पिछले साल 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बडा फैसला दिया था कि राष्‍ट्रीय राजमार्गों और स्‍टेट हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानें नहीं होंगी. हालांकि उसमें यह भी साफ किया गया कि जिनके पास लाइसेंस हैं वो खत्म होने तक या 31 मार्च 2017 तक जो पहले हो, तक इस तरह की दुकानें चल सकती हैं.
 

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