सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को आंख के इलाज के लिए विदेश जाने की सशर्त इजाजत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभिषेक बनर्जी विदेश यात्रा से पहले अपना ट्रैवल इटिनरेरी, फ्लाइट की पूरी जानकारी, विदेश में ठहरने का स्थान और जिस डॉक्टर या अस्पताल में वह इलाज कराने वाले हैं, उसकी जानकारी दे. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा किहर व्यक्ति को विदेश यात्रा करने का अधिकार है और हर व्यक्ति को अपना चिकित्सा उपचार चुनने का अधिकार है.
तीन सप्ताह की अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को सितंबर में तीन सप्ताह विदेश जाकर इलाज कराने की दी अनुमति. सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी को सितंबर में तीन सप्ताह के लिए विदेश जाकर चिकित्सा उपचार कराने की अनुमति दे दी है. विदेश यात्रा की अनुमति देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति को विदेश यात्रा करने का अधिकार है. कोर्ट ने कहा कि यह फैसला करना आपके लिए नहीं है.
अभिषेक को देनी होगी हर जानकारी
अदालत ने अभिषेक बनर्जी को विदेश यात्रा से पहले अपना ट्रैवल इटिनरेरी, फ्लाइट की पूरी जानकारी, विदेश में ठहरने का स्थान और जिस डॉक्टर या अस्पताल में वह इलाज कराने वाले हैं, उसकी जानकारी देने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चिकित्सा उपचार के लिए विदेश जाने के उनके अधिकार को केवल इस आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता कि वह किसी जांच या मामले का सामना कर रहे हैं.
अभिषेक बोले- हर शर्त पालन को तैयार
अभिषेक बनर्जी की ओर से अदालत में दलील दी गई कि वह जांच में शामिल हो चुके हैं और विदेश यात्रा के दौरान भी आवश्यक शर्तों का पालन करने के लिए तैयार हैं. अदालत ने इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सितंबर में तीन सप्ताह की विदेश यात्रा की अनुमति दी.
कलकत्ता हाईकोर्ट कर दिया था इनकार
गौरतलब है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में उन्हें इजाजत देने से इनकार कर दिया था और सलाह दी थी कि वे पहले कोलकाता के सरकारी SSKM अस्पताल के विशेषज्ञों से सलाह लें. चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने से जुड़े एक चल रहे आपराधिक मामले में, हाईकोर्ट ने बनर्जी को सख्त शर्त के साथ कठोर कार्रवाई से सुरक्षा दी थी कि वे कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते.
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