प्रतीकात्मक फोटो.
नई दिल्ली:
शराब की लत नहीं छोड़ने वाले एक पायलट का उड़ान लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. अब वह कभी भी हवाई जहाज नहीं उड़ा सकेगा. विमानन नियामक प्राधिकरण डीजीसीए ने अनिवार्य अल्कोहल टेस्ट में कथित रूप से बार-बार विफल हो जाने के कारण निजी विमान कंपनी स्पाइसजेट के एक वरिष्ठ पायलट के उड़ान लाइसेंस को रद्द कर दिया है.
गुरुवार को रात में डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्पाइसजेट बोइंग 737 के एक कमांडर का उड़ान परमिट रद्द कर दिया गया है, क्योंकि तीनों बार इस परीक्षण में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है.
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अधिकारी ने बताया, ‘‘ 11 जुलाई को स्पाइसजेट विमान एसजी 114 के कमांडर को इस टेस्ट में तीसरी बार पॉजिटिव पाया गया, जिसके कारण उनका एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस (एटीपीएल) रद्द कर दिया गया है.’’ स्पाइसजेट के प्रवक्ता इस पर कोई टिप्पणी देने के लिए उपलब्ध नहीं हो सके.
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विमान नियम की नियम संख्या 24 के अनुसार विमान के चालक दल के सदस्यों को किसी उड़ान के शुरू होने से 12 घंटे पहले किसी भी प्रकार के शराब पीने से मना कर दिया जाता है और उड़ान को संचालन करने से पहले और बाद में उनको अल्कोहल टेस्ट से गुजरना अनिवार्य है.
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वर्तमान नियमों के मुताबिक अगर तीसरी बार उल्लंघन किया जाता है तो उस स्थिति में पायलट का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.
(इनपुट भाषा से)
गुरुवार को रात में डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्पाइसजेट बोइंग 737 के एक कमांडर का उड़ान परमिट रद्द कर दिया गया है, क्योंकि तीनों बार इस परीक्षण में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है.
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अधिकारी ने बताया, ‘‘ 11 जुलाई को स्पाइसजेट विमान एसजी 114 के कमांडर को इस टेस्ट में तीसरी बार पॉजिटिव पाया गया, जिसके कारण उनका एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस (एटीपीएल) रद्द कर दिया गया है.’’ स्पाइसजेट के प्रवक्ता इस पर कोई टिप्पणी देने के लिए उपलब्ध नहीं हो सके.
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विमान नियम की नियम संख्या 24 के अनुसार विमान के चालक दल के सदस्यों को किसी उड़ान के शुरू होने से 12 घंटे पहले किसी भी प्रकार के शराब पीने से मना कर दिया जाता है और उड़ान को संचालन करने से पहले और बाद में उनको अल्कोहल टेस्ट से गुजरना अनिवार्य है.
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वर्तमान नियमों के मुताबिक अगर तीसरी बार उल्लंघन किया जाता है तो उस स्थिति में पायलट का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.
(इनपुट भाषा से)
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