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यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान को डूंगरपुर मामले में हुई 7 साल की कैद, भरना होगा 5 लाख का जुर्माना

आजम खान यूपी की रामपुर सीट से ही 10 बार विधायक रहे हैं. वह एक बार सांसद भी रह चुके हैं. मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के सीएम रहते आजम यूपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते थे.

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यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान को डूंगरपुर मामले में हुई 7 साल की कैद, भरना होगा 5 लाख का जुर्माना
आजम खान के खिलाफ 2019 में ताबड़तोड़ 84 मुकदमे दर्ज हुए थे. इनमें ज्यादातर मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं.
नई दिल्ली/लखनऊ:

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान (Azam Khan) को डूंगपुर मामले में 7 साल की सजा हुई है. MP/MLA कोर्ट ने सोमवार को रामपुर के चर्चित डूंगरपुर मामले (Dungarpur Case) में आजम खान पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में अन्य 3 दोषियों को 5 साल की सजा दी है. उन सभी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. आजम खान 22 अक्टूबर, 2023 से सीतापुर की जेल में बंद हैं.

रामपुर के डूंगरपुर में ज़मीन खाली कराने को लेकर जमकर हंगामा हुआ था. इस मामले में आजम खान भी आरोपी बनाए गए थे. 16 मार्च को कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा था. 18 मार्च को आजम खान कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस से पेश हुए. आजम खान को धारा 452 के तहत 7 वर्ष की सजा हुई है. कोर्ट ने पूर्व सीओ सिटी आले हसन खान, पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और ठेकेदार बरकत अली को भी दोषी माना है. इनके अलावा, जिबरान खान, फरमान खान और ओमेंद्र चौहान को बरी कर दिया गया है.

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क्या है डूंगपुर मामला?
ये मामला समाजवादी पार्टी की सरकार के समय का है. रामपुर में पुलिस लाइन के पास डूंगरपुर में आसरा कॉलोनी बनाई गई थी. कॉलोनी बनने से पहले कुछ लोगों के यहां घर बने हुए थे, जिन्हें अवैध करार देकर 2016 में बुलडोजर से गिरा दिया गया था. सरकार बदलने पर तोड़े गए घरों के पीड़ित मालिकों ने बीजेपी की सरकार आने पर साल 2019 में थाना गंज में मुकदमे दर्ज कराए. कुल 12 मुकदमे दर्ज कराए गए थे.

डूंगरपुर केस के एक मामले में जनवरी में मिली जमानत
पुलिस ने जांच के दौरान इन मुकदमों में आजम खान को भी आरोपी बनाया. उनके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई थी. हालांकि, डूंगरपुर केस के एक मामले में 31 जनवरी 2024 को कोर्ट ने आजम खान को बरी कर दिया था.

आजम खान के खिलाफ 84 मुकदमे दर्ज
आजम खान के खिलाफ 2019 में ताबड़तोड़ 84 मुकदमे दर्ज हुए थे. इनमें ज्यादातर मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं. अब तक कुल 5 मामलों में फैसला आ चुका है. इनमें से 3 मामलों में उन्हें सजा हुई.

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फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में पत्नी और बेटे को भी हुई सजा
आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में 7-7 साल की सजा सुनाई थी. पहले तीनों रामपुर जेल में थे. बाद में सुरक्षा कारणों के चलते आजम खान को 22 अक्टूबर, 2023 को सीतापुर जिला कारागार शिफ्ट किया गया था.

बता दें कि आजम खान यूपी की रामपुर सीट से ही 10 बार विधायक रहे हैं. वह एक बार सांसद भी रह चुके हैं. मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के सीएम रहते आजम यूपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते थे. उनकी पत्नी तंजीन फातिमा भी विधायक बनीं. बेटा अब्दुल्ला आजम दो बार विधायक बने. हालांकि, अब तीनों जेल में हैं.

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