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सोनम रघुवंशी ने दाखिल की गुरुवार शाम 4.45 बजे कैविएट, फिर सुप्रीम कोर्ट से ऐसे मिली राहत 

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस मामले की मेंशनिंग पर जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की बेंच ने शुक्रवार के लिए लिस्ट करने को सहमति जताई थी.

सोनम रघुवंशी ने दाखिल की गुरुवार शाम 4.45 बजे कैविएट, फिर सुप्रीम कोर्ट से ऐसे मिली राहत 
सोनम रघुवंशी की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
नई दिल्ली:

मेघालय हनीमून मर्डर ( राजा रघुवंशी मामले) केस की आरोपी सोनम रघुवंशी की लीगल टीम का एक कानूनी दांव पेंच आखिरकार उसके लिए राहत की खबर लेकर आया है.कोर्ट में उसके लीगल टीम का ये वो दांव था जिसके चलते पहले जमानत रद्द करने की बात कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने जमानत आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. कानून के जानकार मानते हैं कि अदालतों में सही समय पर उठाए गए कदम ही राहत या झटका तय करते हैं. इसी का ये उदाहरण है कि गुरुवार सुबह मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सोनम रघुवंशी को हाईकोर्ट द्वारा बरकरार रखी गई जमानत के आदेश को चुनौती देने का याचिका पर जल्द सुनवाई करने की मांग की. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस मेंशनिंग पर जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की बेंच ने शुक्रवार के लिए लिस्ट करने को सहमति जताई थी.

ऐसे चले दांव पेंच

शुक्रवार सुबह 11 बजे तक ये खबर मीडिया की सुर्खियां बन चुकी थी. उसी समय सोनम के वकीलों को भी इसकी जानकारी मीडिया के जरिए लगी. इसके बाद वकीलों ने सोनम से बातचीत की और फिर एक फैसला लिया गया.स्थानीय वकील जेनिथ छबलानी और एडवोकेट ऑन रिकार्ड अभय सिंह ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट में इस केस में कैविएट दाखिल करने की रणनीति बनाई ताकि सुप्रीम कोर्ट उनका पक्ष सुने बिना कोई फैसला ना दे. गुरुवार शाम 4.45 बजे AOR अभय सिंह ने कैविएट दाखिल कर दी. 

मामले की सुनवाई शुरू हुई और मेघालय सरकार की ओर से SG तुषार मेहता ने दलीलें पेश कीं.उस दौरान जस्टिस सुंदरेश ने मौखिक टिप्पणी करते की कह दिया कि कोर्ट जमानत आदेश पर रोक लगा देगा.उसी समय सोनम की ओर से पेश अभय सिंह ने सरकार की याचिका का विरोध किया और कहा कि कड़ी शर्तों के साथ सोनम जमानत पर रिहा हो चुकी हैं. वो ट्रायल में सहयोग करेंगी. इस तरह जमानत पर बाहर आने के बाद उनके जमानत के आदेश पर रोक नहीं लगानी चाहिए. 

इस पर जस्टिस सुंदरेश ने पूछा कि ट्रायल का स्टेटस क्या है और कितने गवाहों की गवाही हो चुकी है.इस पर बताया गया कि 90 में से चार लोगों की ही गवाही हुई है.कोर्ट ने कहा कि चूंकि सोनम पहले ही बेल पर बाहर आ चुकी है इसलिए वो बेल आदेश पर रोक लगाने की इच्छुक नहीं है.हालांकि कोर्ट ने सोनम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और अब 9 जुलाई को अहम सुनवाई होगी.

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Sonam Raghuvanshi, Sonam Accused In Raja Raghuvanshi Murder Case, Supreme Court
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