इलाहाबाद हाईकोर्ट से नोएडा के गालीबाज श्रीकांत त्यागी को जमानत मिल गई है. कोर्ट ने सशर्त जमानत मंजूर करते हुए व्यक्तिगत मुचलके और दो प्रतिभूति लेकर रिहा करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि शर्तों का उल्लघंन करने पर जमानत निरस्त हो सकती है. श्रीकांत त्यागी को 3 मुकदमों में सेशन कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है. महिला से बदसलूकी वाले केस में वह 9 अक्टूबर से जेल में बंद हैं.
नोएडा के ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी पर एक महिला के साथ अभद्रता और गाली-गलौच का आरोप लगा था. इसका वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ा. श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हुई. श्रीकांत त्यागी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी केस दर्ज किया गया था. श्रीकांत त्यागी ने गैंगस्टर के मुकदमे में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल की थी. कोर्ट के आदेश के बाद अब उसके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है.
श्रीकांत त्यागी की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमों को दुर्भावना से प्रेरित करार दिया गया. यूपी सरकार की ओर से श्रीकांत की क्रिमिनल हिस्ट्री और गैंग चार्ज को पेश किया गया. कोर्ट ने देर शाम वेबसाइट पर श्रीकांत त्यागी केस के फैसले को अपलोड किया.
हाईकोर्ट में श्रीकांत त्यागी की तरफ से सीनियर एडवोकेट जीएस चतुर्वेदी और एडवोकेट अमृता राय मिश्रा ने पक्ष रखा. कोर्ट में कहा गया कि त्यागी पर जो भी मुकदमे दर्ज हैं, वो निराधार हैं और बदले की भावना से प्रेरित हैं.
सरकारी वकील ने उसका विरोध किया. वकील ने कहा कि याची के खिलाफ सबूत हैं. हालांकि, कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए याची की जमानत अर्जी मंजूर कर उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.
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