3 years ago
नई दिल्ली:
शिवसेना (उद्धव गुट) बनाम शिवसेना (शिंदे गुट) विवाद में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने अपना फैसला सुनाया. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा इस संविधान पीठ में शामिल थे. पांच न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले को संविधान की व्याख्या के अनुसार कानून के अन्य महत्वपूर्ण सवालों के साथ देखा. साथ ही फैसले में कहा कि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा न दिया होता तो राहत दे सकते थे.