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This Article is From Jun 16, 2020

गलत प्रश्‍नपत्र मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शिक्षा मित्र

गलत प्रश्नपत्र के मामले में सिंगल बेंच ने सरकार को जांच करने के लिए कहा था और भर्ती पर रोक लगा दी थी. इसके बाद उत्‍तर प्रदेश सरकार  हाईकोर्ट की डबल बेंच में गई और इस बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को रोककर भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू करने के लिए कहा था. डबल बेंच के इसी आदेश को तमाम शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

गलत प्रश्‍नपत्र मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शिक्षा मित्र
हाईकोर्ट के आदेश को शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है
नई दिल्ली:

गलत प्रश्नपत्र मामले में शिक्षा मित्रों (UP Shiksha Mitra) ने फिर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की शरण ली है. शिक्षा मित्रों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच के उस फैसले को चुनौती दी है. HC की लखनऊ बेंच ने 69 हजार शिक्षामित्रों की भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने का आदेश दिया था. गौरतलब है कि गलत प्रश्नपत्र के मामले में सिंगल बेंच ने सरकार को जांच करने के लिए कहा था और भर्ती पर रोक लगा दी थी. इसके बाद उत्‍तर प्रदेश सरकार  हाईकोर्ट की डबल बेंच में गई और इस बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को रोककर भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू करने के लिए कहा था. डबल बेंच के इसी आदेश को तमाम शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके बाद अब राज्य सरकार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चालू कर सकेगी. जस्टिस पीके जायसवाल और डीके सिंह की डिवीजन बेंच ने आदेश सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश के तहत भर्ती प्रक्रिया चालू करने के लिए स्वतंत्र है.

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