विज्ञापन
This Article is From Apr 10, 2024

केजरीवाल को झटका, SC में आज नहीं होगी गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ अर्ज़ी पर अर्जेन्ट सुनवाई

शराब नीति घोटाला मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपील पर सुप्रीम कोर्ट तत्काल सुनवाई के लिए विशेष पीठ का गठन नहीं करेगा. 

केजरीवाल को झटका, SC में आज नहीं होगी गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ अर्ज़ी पर अर्जेन्ट सुनवाई
फाइल फोटो
नई दिल्ली:

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ वाली अर्जी पर आज अर्जेंट सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. ऐसे में अब केजरीवाल की अर्जी पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. शराब नीति घोटाला मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपील पर सुप्रीम कोर्ट तत्काल सुनवाई के लिए विशेष पीठ का गठन नहीं करेगा. 

केजरीवाल के वकील ने CJI से की थी अपील

अरविंद केजरीवाल के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने बुधवार सुबह देश के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने मामले को उठाते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की थी. हालांकि, उस वक्त सीजेआई ने यह नहीं बताया कि आज सुनवाई की अनुमति दी जाएगी या नहीं. उन्होंने कहा था, ''हम देखेंगे, हम इस पर गौर करेंगे.'' सीजेआई ने कहा था कि वह दिन में उचित आदेश पारित करेंगे.

"आम आदमी और CM के लिए अलग प्रोटोकॉल नहीं"

अदालत ने पहले भी इस बात पर भी जोर दिया कि एक जांच एजेंसी के लिए एक आम आदमी और एक मुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए कोई अलग प्रोटोकॉल नहीं है. इसके अलावा कोर्ट ने माना कि अदालत कानूनों की दो अलग श्रेणियां नहीं बनाएगा. कोर्ट ने इस पर कहा कि ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि कानून जांच की प्रक्रिया के दौरान आम लोगों और केजरीवाल जैसे सार्वजनिक व्यक्तियों के बीच अंतर नहीं करता है. ऐसे में इस दलील को खारिज किया जाता है कि केजरीवाल से वीसी के जरिए पूछताछ की जा सकती थी. आरोपी यह तय नहीं कर सकता है कि जांच कैसे की जानी चाहिए. न्यायलय दो प्रकार के कानून स्थापित नहीं करेगा. एक आम जनता के लिए और दूसरा लोक सेवकों के लिए. मुख्यमंत्री सहित किसी के लिए कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं हो सकता.

ED की गिरफ्तारी को अदालत में चुनौती

बता दें कि शरबा नीति घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. उन्होंने इस गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे मंगलवार को अदालत ने खारिज कर दिया. बता दें कि यह शराब नीति अब रद्द हो चुकी है. हाई कोर्ट ने माना है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई समन जारी होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए थे. जिसके बाद ईडी के पास 'बहुत कम विकल्प" बचे थे. ऐसे में हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही माना है.

यह भी पढ़ें : 

देखें Video - 

Video : केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़को पर उतरी BJP

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Liquor Policy Case, Arvind Kejriwal, Supreme Court
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com