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This Article is From Apr 10, 2024

गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल

मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें राहत नहीं दी थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि जांच एजेंसी ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी सही है. इस मामले में अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है

अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi HighCourt) के फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है. दरअसल मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें राहत नहीं दी थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि जांच एजेंसी ईडी (प्रर्वतन निदेशालय) द्वारा उनकी गिरफ्तारी सही है.

इस मामले में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. जहां दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है. केजरीवाल के वकील आज सुबह कोर्ट में करेंगे मामले में सुनवाई की मांग करेंगे. हाईकोर्ट से कोई राहत पाने में असफल होने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) ने मंगलवार को ही कहा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे.

‘आप' ने साथ ही दावा किया, ‘‘तथाकथित आबकारी नीति घोटाला केजरीवाल और उनकी पार्टी को खत्म करने की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश है.'' ईडी ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया है. उच्च न्यायालय का फैसला आने के कुछ देर बाद ही आप के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय मामले में अरविंद केजरीवाल को वैसी ही राहत देगा, जैसी उसने पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को जमानत देकर दी थी.

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