भ्रष्टाचार के मामले में सजा काट रहे पूर्व राज्यसभा सांसद राशिद मसूद की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। वह पिछले 18 महीने से जेल में थे। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में मसूद ने कहा था कि दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने त्रिपुरा में मेडिकल घोटाले में उन्हें चार साल की सजा सुनाई थी।
वह डेढ़ साल से जेल में हैं और उनकी अपील हाईकोर्ट में चल रही है। साथ ही उनकी उम्र 68 साल से ज्यादा हो चुकी है और वह बीमार भी हैं। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख के मुचलके पर मसूद को जमानत दे दी।
ज्ञात हो कि राशिद मसूद को 1990 में मंत्री रहते वक्त मेडिकल कोटे का दुरुपयोग करने का मामला चला था। इस मामले में योग्य छात्रों को मेडिकल सीट नहीं मिल पाई थी और सीबीआई का कहना था कि षडयंत्र रचकर यह सीट अन्य अयोग्य छात्रों को दे दी गई थी।
राशिद मसूद पहले सासंद थे, जिन्हें दोषी करार देते ही राज्यसभा से अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी थी। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार दिए जाने से ही सांसद या विधायक की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसी फैसले की वजह से कुछ महीने पहले तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को भी पद छोड़ना पड़ा था।
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