कोर्ट ने समन को रद्द करने से किया इंकार
नई दिल्ली: मनीलॉन्ड्रिंग के मामले में गाजियाबाद की एक अदालत के समन को रद्द करने के संबंध में पत्रकार राणा अय्यूब की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. फिलहाल गाजियाबाद की अदालत में ये केस चलता रहेगा. कोर्ट ने इस मामले में भेजे गए समन को रद्द करने से इंकार कर दिया है. ये फैसला न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की बेंच ने सुनाया.