मनीलॉन्ड्रिंग के मामले में गाजियाबाद की एक अदालत के समन को रद्द करने के संबंध में पत्रकार राणा अय्यूब की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. फिलहाल गाजियाबाद की अदालत में ये केस चलता रहेगा. कोर्ट ने इस मामले में भेजे गए समन को रद्द करने से इंकार कर दिया है. ये फैसला न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की बेंच ने सुनाया.
ईडी ने अय्यूब पर आरोप लगाया है कि उसने ‘क्राउड फंडिंग' के माध्यम से नेक कायों के लिए धन जुटाए, लेकिन उसने कथित तौर पर उसका दुरुपयोग किया. आरोपी ने अपने निजी विलासिता की वस्तुओं और उपभोग के लिए उस धन का इस्तेमाल किया. इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गाजियाबाद की एक अदालत द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने के लिए राणा अय्यूब की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रखा था.
ये भी पढ़ें : देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 89 नए मामले आए सामने
ये भी पढ़ें : महाराष्ट्र में कांग्रेस बनाम कांग्रेस : प्रदेशाध्यक्ष के खिलाफ बोलकर थोराट ने पार्टी पद छोड़ा
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं