
हिट एंड रन केस में सलमान खान को बरी करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई (फाइल फोटो)
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2002 के मुंबई हिट एंड रन मामले में सलमान खान बरी हो गए थे
महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उनके बरी होने के खिलाफ याचिका दी थी
आज इस पर सुनवाई होनी है
सलमान खान हिट एंड रन केस : घटना में जख्मी हुए नियामत शेख ने उठाए कई सवाल
हाई कोर्ट ने कहा था कि दुर्घटना के वक्त सलमान गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने शराब पी रखी थी, यह आरोप साबित करने में अभियोजन पक्ष विफल रहा. कोर्ट ने सलमान की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी रविंद्र पाटिल की गवाही को भी अविश्वसनीय करार दिया.
सुप्रीम कोर्ट में बोले सलमान - न मैंने शराब पी रखी थी और न ही मैं ड्राइव कर रहा था
हिट एंड रन की यह घटना 28 अक्टूबर, 2002 की है, इसमें मुंबई के बांद्रा इलाके में एक दुकान के बाहर सड़क के किनारे सो रहे पांच लोगों पर सलमान की लैंडक्रूजर चढ़ गई थी. इसमें एक शख्स की मौत हो गई थी और चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे.
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मुंबई की सत्र अदालत ने अभिनेता को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई थी. जेल जाने से बचने के लिए सलमान ने उसी दिन बॉम्बे हाई कोर्ट से सजा पर स्टे ले लिया था. बाद में सलमान ने अपनी सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की, जिस पर 10 दिसंबर 2016 को हाई कोर्ट ने बॉलीवुड स्टार को सभी आरोपों से बरी कर दिया.
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