कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज (Saifuddin Soz) फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार कर रहे हैं. सोज जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) प्रशासन के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर सकते हैं जिसने कहा है कि सोज़ हिरासत में नहीं हैं, वे स्वतंत्र हैं. सोज़ ने NDTV को बताया है कि वह अभी भी हिरासत में हैं और उन्हें स्वतंत्र घूमने की अनुमति नहीं दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर प्रशासन के हलफनामा दाखिल करने के बाद सोज की पत्नी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई बंद कर दी.
सैफुद्दीन सोज़ के वकील डॉ अभिषेक मनु सिंह ने NDTV इंडिया को बताया कि वे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार कर रहे हैं. डॉ सिंघवी ने कहा कि तथ्यों के आधार पर और सोज़ पर लगी पाबंदियों की प्रकृति के आधार पर वह आगे की कार्रवाई तय करेंगे. उन्होंने कहा कि यदि साबित होता है कि सोज पर प्रतिबंध लागू हैं तो यह अदालत में झूठा शपथ पत्र और अवमानना दोनों होगा.
दरअसल बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर प्रशासन के हलफनामे को स्वीकार कर लिया था कि सोज़ स्वतंत्र हैं और हिरासत में नहीं हैं. सोज़ की पत्नी ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका याचिका दाखिल की थी. बाद में सोज़ ने NDTV को बताया कि वह अभी भी हिरासत में हैं और उन्हें स्वतंत्र घूमने की अनुमति नहीं दी गई है.
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