नई दिल्ली: ईडी ने ने Xiaomi Technology India Private Limited, उसके अधिकारियों और तीन बैंकों को भारतीय विदेशी मुद्रा कानूनों के कथित उल्लंघन पर एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें 5551.27 करोड़ की लेनदेन शामिल है. एजेंसी ने एक बयान में कहा कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत न्यायिक प्राधिकरण ने Xiaomi Technology India Private Limited, CITI Bank, HSBC Bank और Deutsche Bank AG के दो अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
जांच एजेंसी ने विदेशों में रॉयल्टी की आड़ में इस राशि के 'अनधिकृत" लेनदेन के लिए फेमा के तहत अपने बैंक खातों में पड़े Xiaomi Technology India Private Limited के 5,551.27 करोड़ रुपये के धन को जब्त कर लिया था. "फेमा की धारा 37ए के तहत अधिकारी ने उक्त जब्ती आदेश की पुष्टि की है.
The Adjudicating Authority has issued SCN to Xiaomi Technology India Private Limited, its officials and 3 banks under FEMA on the basis of complaint filed by the ED with respect to illegal remittances made by the company to the tune of Rs.5551.27 Crore.
— ED (@dir_ed) June 9, 2023
जांच एजेंसी के मुताबिक 5,551.27 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा को Xiaomi India द्वारा अनधिकृत तरीके से भारत से बाहर स्थानांतरित किया गया है और कानून का उल्लंघन किया गया है. फेमा की धारा 37ए के प्रावधानों के तहत इसे जब्त किया जा सकता है.
फेमा के तहत, ईडी की जांच पूरी होने के बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और एक बार जब यह तय हो जाता है, तो आरोपी को दंड का भुगतान करना पड़ता है. अधिकायों ने पीटीआई को यह जानकारी दी है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं