भारतीय रिजर्ब बैंक ने Paytm Payments Bank पर 31 जनवरी 2024 को बैन लगाया था. तब से हर कोई यही जनना चाहता है कि आखिर अब पेटीएम का क्या होगा. 29 फरवरी के बाद पेटीएम बंद तो नहीं हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आज अपनी मौद्रिक नीति के ऐलान के बाद पेटीएम पर भी कई बातें कहीं. RBI ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाम कसना रेग्युलेशन नॉम्स के लगातार गैर-अनुपालन का परिणाम था.
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वहीं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक की निगरानी की जा रही है और आगे बढ़ने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे. मीडिया को संबोधित करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी कहा कि उल्लंघन की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सख्त कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा कि RBI कोई भी कार्रवाई सिस्टमेटिक स्टेबिलिटी, ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के सर्वोत्तम हित में करता है.
Paytm मुद्दे पर क्या बोले RBI गवर्नर?
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बिना नाम लिए कहा कि अगर सभी चीजों का अनुपालन किया गया होता, तो केंद्रीय बैंक किसी विनियमन वाली इकाई के खिलाफ कार्रवाई क्यों करता. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पेटीएम मामले को लेकर व्यवस्था के बारे में चिंता की कोई बात नहीं, हम केवल भुगतान बैंक की बात कर रहे हैं. गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि हमारा जोर हमेशा आरबीआई के नियामकीय दायरे में आने वाली इकाइयों के साथ द्विपक्षीय गतिविधियों पर होता है, हमारा फोकस इकाई को सही कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करने पर होता है. उन्होंने कहा कि जब बैंक और एनबीएफसी प्रभावी कदम नहीं उठाते हैं तो हम कारोबार से संबंधित पाबंदियां लगाते हैं. उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार नियामक होने के नाते व्यवस्था के स्तर पर स्थिरता या जमाकर्ताओं अथवा ग्राहकों के हितों के संरक्षण को ध्यान में रखकर ही हम कदम उठाते हैं.
कब उठाते हैं बैन लगाने संबंधी कदम, RBI ने बताया
RBI गवर्नर ने कहा कि आरबीआई पेटीएम को लेकर की गई कार्रवाई के बारे में लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए अगले हफ्ते एफएक्यू (बार-बार पूछे जाने वाले सवाल) जारी करेगा, क्यों कि लोगों को कआ सवाल उनको मिले हैं. गवर्नर ने कहा कि जब कंस्ट्रक्टिव जुड़ाव काम नहीं आता तो हम व्यावसायिक प्रतिबंध लगाने संबंधी कदम उठाते हैं.बता दें कि आरबीआई ने पिछले हफ्ते नियमों का अनुपालन न करने का हवाला देते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक को मार्च से अपने खातों या डिजिटल वॉलेट में नई जमा स्वीकार करना बंद करने का आदेश दिया था.
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