लखनऊ:
समाजवादी पार्टी (सपा) सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ धमकी देने की शिकायत करने वाले आइपीएस अफ़सर अमिताभ ठाकुर के ख़िलाफ़ एक महिला ने बलात्कार का केस दर्ज कराया है।
वहीं ठाकुर ने इसे सपा सुप्रीमो का 'रिटर्न गिफ्ट' करार देते हुए कहा कि जिन आरोपों में मुकदमा दर्ज हुआ है, उन्हें पुलिस अदालत में लिखित जवाब के जरिये खारिज कर चुकी थी, तो आखिर उन्हीं आरोपों के आधार पर मुकदमाकैसे दर्ज हो गया।
गोमतीनगर थाना प्रभारी सैयद मोहम्मद अब्बास ने बताया कि गाजियाबाद की निवासी एक महिला ने पुलिस महानिरीक्षक (नागर सुरक्षा) अमिताभ ठाकुर के खिलाफ धारा 376 (बलात्कार), 504 (अपमानित करने) और 506 (धमकाने) के तहत कल रात मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि ठाकुर की पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर को भी मामले में सह-अभियुक्त बनाया गया है। उन पर जुर्म में अपने पति का साथ देने का आरोप है।
अब्बास ने बताया कि शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया है कि पिछले साल नवंबर में नूतन गाजियाबाद आई थीं, जहां मुलाकात के दौरान उन्होंने उसे नौकरी दिलाने के लिए लखनऊ बुलाया था। महिला का इल्जाम है कि 31 दिसंबर की रात को वह अपने पति के साथ नूतन के लखनऊ स्थित घर गई थी। नूतन ने उसे ठाकुर के कमरे में इंटरव्यू के लिए भेजा था, जहां उन्होंने उससे रेप किया था।
इससे पहले मुलायम सिंह यादव द्वारा टेलीफोन पर कथित रूप से धमकाने का आरोप लगाने वाले वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने शनिवार को उनके खिलाफ लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में शिकायत दी।
ठाकुर ने शुक्रवार रात मीडिया को एक टेप जारी किया था, जिसमें कथित रूप से मुलायम सिंह यादव को उन्हें सुधर जाने अन्यथा गम्भीर परिणाम भुगतने की धमकी देते हुए सुना गया था। अमिताभ की पत्नी तथा सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने आरोप लगाया कि जब उनके पति हजरतगंज कोतवाली में सपा मुखिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने गए तो कोतवाल विजयमल यादव ने शिकायत लेने से इनकार कर दिया।
उन्होंने बताया कि अमिताभ के जोर देने पर कोतवाल ने शिकायत ले ली और कहा कि मामले की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। नूतन ने दावा किया कि उन्हें लगता है कि इस धमकी के पीछे उनके द्वारा खनन मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना मुख्य कारण है। (इनपुट भाषा से)
वहीं ठाकुर ने इसे सपा सुप्रीमो का 'रिटर्न गिफ्ट' करार देते हुए कहा कि जिन आरोपों में मुकदमा दर्ज हुआ है, उन्हें पुलिस अदालत में लिखित जवाब के जरिये खारिज कर चुकी थी, तो आखिर उन्हीं आरोपों के आधार पर मुकदमाकैसे दर्ज हो गया।
गोमतीनगर थाना प्रभारी सैयद मोहम्मद अब्बास ने बताया कि गाजियाबाद की निवासी एक महिला ने पुलिस महानिरीक्षक (नागर सुरक्षा) अमिताभ ठाकुर के खिलाफ धारा 376 (बलात्कार), 504 (अपमानित करने) और 506 (धमकाने) के तहत कल रात मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि ठाकुर की पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर को भी मामले में सह-अभियुक्त बनाया गया है। उन पर जुर्म में अपने पति का साथ देने का आरोप है।
अब्बास ने बताया कि शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया है कि पिछले साल नवंबर में नूतन गाजियाबाद आई थीं, जहां मुलाकात के दौरान उन्होंने उसे नौकरी दिलाने के लिए लखनऊ बुलाया था। महिला का इल्जाम है कि 31 दिसंबर की रात को वह अपने पति के साथ नूतन के लखनऊ स्थित घर गई थी। नूतन ने उसे ठाकुर के कमरे में इंटरव्यू के लिए भेजा था, जहां उन्होंने उससे रेप किया था।
इससे पहले मुलायम सिंह यादव द्वारा टेलीफोन पर कथित रूप से धमकाने का आरोप लगाने वाले वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने शनिवार को उनके खिलाफ लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में शिकायत दी।
ठाकुर ने शुक्रवार रात मीडिया को एक टेप जारी किया था, जिसमें कथित रूप से मुलायम सिंह यादव को उन्हें सुधर जाने अन्यथा गम्भीर परिणाम भुगतने की धमकी देते हुए सुना गया था। अमिताभ की पत्नी तथा सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने आरोप लगाया कि जब उनके पति हजरतगंज कोतवाली में सपा मुखिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने गए तो कोतवाल विजयमल यादव ने शिकायत लेने से इनकार कर दिया।
उन्होंने बताया कि अमिताभ के जोर देने पर कोतवाल ने शिकायत ले ली और कहा कि मामले की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। नूतन ने दावा किया कि उन्हें लगता है कि इस धमकी के पीछे उनके द्वारा खनन मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना मुख्य कारण है। (इनपुट भाषा से)
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