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मुझे 10-15 थप्पड़ मारे, खाने-सोने नहीं दिया... जेल से रान्या राव ने DRI के ADG को लिखा लेटर

Ranya Rao Statement On Gold Smuggling: जेल मेमो के हिस्से के रूप में प्रस्तुत पत्र में दुर्व्यवहार के दावे शामिल हैं. रान्या राव ने दावा किया कि उन्हें उनके पिता की पहचान उजागर करने की धमकी दी गई और उन्हें खाली कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया.

मुझे 10-15 थप्पड़ मारे, खाने-सोने नहीं दिया... जेल से रान्या राव ने DRI के ADG को लिखा लेटर

Ranya Rao Statement On Gold Smuggling: अभिनेत्री रान्या राव ने दावा किया है कि उन्हें हिरासत में पीटा गया और सोना तस्करी मामले में झूठा फंसाया गया है. राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) को संबोधित एक पत्र में, रान्या राव ने आरोप लगाया कि उन्हें सीधे विमान से गिरफ्तार किया गया था, न कि हवाई अड्डे के टर्मिनल से, जैसा कि आधिकारिक तौर पर कहा गया है. उन्होंने आगे दावा किया कि उन्हें 10-15 थप्पड़ मारे गए, उन्हें खाने और सोने नहीं दिया गया और दबाव में खाली दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया.

बेंगलुरु की एक विशेष अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के एक दिन बाद उनके आरोप सामने आए हैं. इस मामले ने राजनीतिक मोड़ ले लिया है. कर्नाटक सरकार ने रान्या राव के सौतेले पिता, कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक के रामचंद्र राव की कथित संलिप्तता की जांच के आदेश दिए हैं और कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा संभावित चूक की जांच की है.

रान्या राव को 3 मार्च को केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डीआरआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जब उन्हें दुबई से 14 किलोग्राम से अधिक सोने की तस्करी करते हुए पकड़ा गया था. हालांकि, परप्पना अग्रहारा केंद्रीय कारागार से लिखे अपने पत्र में, उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें विमान से उतरने से पहले विमान के अंदर हिरासत में लिया गया था, जो आधिकारिक रिपोर्टों का खंडन करता है.

फंसाया जा रहा

जेल मेमो के हिस्से के रूप में प्रस्तुत पत्र में दुर्व्यवहार के दावे शामिल हैं. रान्या राव ने दावा किया कि उन्हें उनके पिता की पहचान उजागर करने की धमकी दी गई और उन्हें खाली कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि तस्करी नेटवर्क में शामिल अधिक प्रभावशाली व्यक्तियों को बचाने के लिए उन्हें फंसाया जा रहा है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच में शामिल हो गए हैं. शुक्रवार को, बेंगलुरु में आर्थिक अपराधों के लिए विशेष अदालत ने तान्या राव की जमानत याचिका खारिज कर दी.

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