गुजरात के राजकोट में पुलिस और जिला प्रशासन ने मिलकर अपराधियों और ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर नकेल कसने के लिए नया आदेश दिया है.अब बिना नंबर प्लेट घूम रहे चालकों को लिए टेंशन बढ़ गई है.
अब राजकोट के किसी भी पेट्रोल पंप पर ऐसे वाहनों को ईंधन (पेट्रोल या डीजल) नहीं दिया जाएगा, जिन पर वैध नंबर प्लेट नहीं लगी होगी.
यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है और अगले दो महीनों तक पूरे शहर में सख्ती से लागू रहेगा. सबसे बड़ी बात यह है कि इस नियम से किसी को भी छूट नहीं दी गई है, चाहे वह आम नागरिक हो या कोई भी खास वर्ग का हो.
15 दिनों के विशेष अभियान के बाद लिया गया बड़ा फैसला
प्रशासन का यह रुख यूं ही सामने नहीं आया है. दरअसल, पिछले 15 दिनों के दौरान पुलिस ने शहर के मुख्य चौराहों और इलाकों में एक बड़ा जांच अभियान चलाया था. इस दौरान हर चेकिंग ड्राइव में 100 से भी ज्यादा ऐसे वाहन पकड़े गए, जिन पर नंबर प्लेट थी ही नहीं.
इतनी बड़ी संख्या में बिना नंबर वाले वाहनों का सड़कों पर दौड़ना सुरक्षा के लिहाज से एक बेहद गंभीर चेतावनी थी. बिना पहचान वाले यह वाहन न केवल सीसीटीवी कैमरों और पुलिस की नजरों से बच निकलते हैं, बल्कि गंभीर अपराधों को अंजाम देकर आसानी से फरार भी हो जाते हैं.
अपराध और आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने की कवायद
मामले की गंभीरता को समझाते हुए संयुक्त पुलिस आयुक्त चैतन्य मंडलिक ने बताया कि बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियां शहर की शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बनती जा रही हैं.
उन्होंने साफ शब्दों में कहा, "हमने पहले भी कई बार चेकिंग अभियान चलाए और हर बार 100 से अधिक बिना नंबर प्लेट वाले वाहन मिले. ऐसे वाहनों का इस्तेमाल चोरी, लूटपाट और अन्य आपराधिक वारदातों में धड़ल्ले से किया जाता है. यहां तक कि कई आतंकवादी गतिविधियों में भी बिना नंबर वाले वाहनों का ही इस्तेमाल होता है. जनता की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए हमने यह फैसला लिया है कि बिना नंबर प्लेट वाले किसी भी वाहन को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा. अगर प्लेट नहीं है, तो तेल भी नहीं मिलेगा."
नियम तोड़ा तो पेट्रोल पंप मालिकों पर होगी कानूनी कार्रवाई
प्रशासन ने इस फैसले को धरातल पर उतारने के लिए पूरी तैयारी कर ली है. सिर्फ वाहन चालकों को ही नहीं, बल्कि पेट्रोल पंप मालिकों को भी सख्त हिदायत दी गई है. अगर कोई पेट्रोल पंप संचालक किसी बिना नंबर प्लेट वाले वाहन में तेल भरता हुआ पाया गया, तो उस पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत सीधी कानूनी कार्रवाई (एफआईआर) की जाएगी.
नियम का पालन सही तरीके से हो रहा है या नहीं, यह देखने के लिए पुलिस की विशेष टीमें शहर भर के पेट्रोल पंपों पर अचानक छापेमारी और औचक निरीक्षण करेंगी.
राजकोट पुलिस की इस सख्त पहल से यह साफ हो गया है कि शहर में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों की अब खैर नहीं है. अगर आप भी राजकोट की सड़कों पर बिना नंबर प्लेट की गाड़ी लेकर निकलने की सोच रहे हैं, तो सावधान हो जाइए, वरना आपका सफर पेट्रोल पंप पर ही रुक जाएगा.
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