दिल्ली:
आरुषि मामले में राजेश तलवार को मिली जमानत बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सीबीआई ने दलील दी कि उन्होंने प्रोटेस्ट पिटीशन को चुनौती दी थी लिहाजा उन्हें बेल पर नहीं माना जा सकता जबकि राजेश तलवार के वकील ने कहा कि राजेश तलवार जुलाई 2008 में ही रिहा हो चुके थे और उन्होंने मुचलका भी भर दिया था इसलिए वह जमानत पर हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वह जमानत पर हैं और इसके लिए तकनीकी दलीलें नहीं चलेंगी। अब तलवार दंपती 4 फरवरी को निचली अदालत में पेश होंगे। उन दोनों पर अपनी बेटी आरुषि के कत्ल का मुकदमा चलना है।
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वह जमानत पर हैं और इसके लिए तकनीकी दलीलें नहीं चलेंगी। अब तलवार दंपती 4 फरवरी को निचली अदालत में पेश होंगे। उन दोनों पर अपनी बेटी आरुषि के कत्ल का मुकदमा चलना है।
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