राजस्थान के जैसलमेर के स्थानीय कोर्ट ने एक प्राइवेट स्कूल के मालिक को आठ वर्षीय बच्ची के बलात्कार के आरोप में दोषी करार दिया गया है और 20 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है. पब्लिक प्रॉसिक्यूटर जेठाराम माली ने बताया कि आरोपी हरि सिंह को पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दोषी करार दिया गया है.
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उन्होंने बताया कि कोर्ट ने हरि सिंह पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. आरोपी हरि सिंह जैसलमेर के मोहनगढ़ जिले में एक स्कूल के मालिक हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस ने इस मामले में मार्च के महीने में चार्जशीट दाखिल की थी.
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