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This Article is From Aug 07, 2023

राहुल गांधी लोकसभा सदस्यता बहाल होने के बाद पहुंचे संसद, गांधी की प्रतिमा को किया नमन

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता लगभग चार महीने बाद बहाल हो गई है. इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है. राहुल गांधी की सदस्‍यता ऐसे समय में बहाल हुई है, जब संसद में कुछ दिनों बाद ही अविश्‍वास प्रस्‍ताव पर बहस होने वाली है.

कांग्रेस ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने का स्वागत किया

कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा की सदस्यता बहाल होने के बाद सोमवार को संसद पहुंचे. राहुल गांधी जैसे ही संसद भवन के परिसर में अपनी गाड़ी से नीचे उतरे, वैसे ही वहां मौजूद उनकी पार्टी और कुछ अन्य सहयोगी दलों के सांसदों ने उनका स्वागत किया तथा उनके समर्थन में नारेबाजी की. राहुल गांधी की लोकसभा सदस्‍यता लगभग चार महीने बाद बहाल हुई है. 

संसद भवन पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने सबसे पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा को नमन किया और फिर लोकसभा की कार्यवाही में शामिल हुए. लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में पार्टी के उप नेता प्रमोद तिवारी, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, शिवसेना (यूबीटी) के संजय राउत, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) के एनके प्रेमचंद्रन और कई अन्य विपक्षी सांसदों ने संसद भवन के प्रवेश द्वार पर राहुल गांधी का स्वागत किया.

विपक्षी सांसदों ने ‘राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं' और ‘राहुल गांधी जिंदाबाद' के नारे लगाए. सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी ने अपने ट्विटर प्रोफाइल का ब्यौरा बदला और संसद सदस्य लिखा. सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद उन्होंने ‘डिस्क्वालीफाइड एमपी' (अयोग्य ठहराए गए सांसद) लिखा था. ‘मोदी उपनाम' को लेकर की गई टिप्पणी के संबंध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर उच्चतम न्यायालय द्वारा शुक्रवार चार अगस्त को रोक लगाए जाने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की लोकसभा सदस्यता सोमवार को बहाल कर दी गई.

इस संबंध में लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी की. सचिवालय ने अधिसूचना में कहा कि उच्चतम न्यायालय के चार अगस्त के फैसले के मद्देनजर राहुल गांधी की अयोग्यता संबंधी 24 मार्च की अधिसूचना का क्रियान्वयन आगामी न्यायिक फैसले तक रोका जाता है.

अधिसूचना में कहा गया है, "24 मार्च, 2023 की अधिसूचना की निरंतरता में सुप्रीम कोर्ट ने चार अगस्त, 2023 को विशेष अनुमति अपील (सीआरएल) संख्या 8644/2023 को लेकर एक आदेश पारित किया है, जिसमें केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य श्री राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी गई है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सूरत) की अदालत द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2023 को दोषसिद्धि का आदेश पारित किया गया था."

इसमें यह भी कहा गया है, "भारत के उच्चतम न्यायालय के दिनांक चार अगस्त, 2023 के आदेश के मद्देनजर संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ई) के प्रावधानों के संदर्भ में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के आलोक में श्री राहुल गांधी की (बतौर सदस्य) अयोग्यता पर रोक लगा दी गई जो आगे न्यायिक आदेशों पर निर्भर करेगी."

कांग्रेस ने अपने नेता की सदस्यता बहाल होने का स्वागत किया और कहा कि वह चाहती है कि राहुल गांधी लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में मुख्य वक्ता हों.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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