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This Article is From Nov 18, 2022

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम के सत्संग में हंगामा, पुलिस ने बंद कराया कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम के सत्संग कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए बैनर होर्डिंग फाड़ दिए. बाद में पुलिस ने अनुमति पत्र नहीं दिखा पाने पर कार्यक्रम को बंद करा दिया.

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम के सत्संग में हंगामा, पुलिस ने बंद कराया कार्यक्रम
शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश):

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम के सत्संग कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए बैनर होर्डिंग फाड़ दिए. बाद में पुलिस ने अनुमति पत्र नहीं दिखा पाने पर कार्यक्रम को बंद करा दिया.

पुलिस क्षेत्राधिकारी (नगर) अखंड प्रताप सिंह ने बृहस्पतिवार को 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि रोजा थाना क्षेत्र में स्थित एक मैरेज लॉन में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम का सत्संग कार्यक्रम चल रहा था. उन्होंने बताया कि राम रहीम हत्या के एक मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है और फिलहाल पैरोल पर बाहर है.

उन्होंने बताया कि राम रहीम के सत्संग कार्यक्रम की भनक विहिप तथा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लगी तो उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर कार्यक्रम को बंद कराने को कहा और पुलिस को बुला लिया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर लगे राम-रहीम के बैनर तथा होर्डिंग फाड़ दिए.

सिंह ने बताया कि क्योंकि बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा था इसलिए पुलिस ने कार्यक्रम के आयोजक से प्रशासन द्वारा जारी अनुमति पत्र मांगा जो आयोजक नहीं दिखा पाए इसलिए कार्यक्रम को तत्काल बंद करा दिया गया. विहिप नेता राजेश अवस्थी ने बताया कि वह कार्यकर्ताओं के साथ जब बाबा राम रहीम के सत्संग में पहुंचे तो वहां बड़ी संख्या में छात्राएं मिलीं. कार्यक्रम में महिलाओं एवं बच्चों समेत हजारों की तादाद में श्रद्धालु इकट्ठे थे. सत्संग में बच्चों तथा महिलाओं का ब्रेनवाश किया जा रहा था इसलिए हम लोगों ने इसका विरोध किया और बिना अनुमति के हो रहे सत्संग कार्यक्रम को बंद कराया.

उल्लेखनीय है कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को 2017 में अपनी शिष्याओं के साथ बलात्कार के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई गई थी. साथ ही दो साल पहले एक पत्रकार की हत्या मामले में आजीवन कारावास और 18 अक्टूबर 2021 को पंचकूला की सीबीआई की एक विशेष अदालत ने रंजीत सिंह की हत्या के मामले में भी उम्र कैद की सजा सुनाई है.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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