नई दिल्ली:
जुडिशल रिफॉर्म को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। 6 हफ्ते में जवाब मांगा है।
याचिका में कहा गया है कि देशभर में जजों की संख्या को दोगुना किया जाए। इसके अलावा लॉ कमीशन की सिफारिशों (IJS) को लागू किया जाए। आईएस की परीक्षा के तौर पर आईजेएस (इंडिया ज्यूडिशियल सर्विस) शुरू की जाए।
प्रधान न्यायाधीश टी एस ठाकुर और न्यायमूर्ति बी भानूमति ने भाजपा नेता एवं वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर कानून एवं न्याय मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी किया है।
जनहित याचिका में राष्ट्रीय न्याय आपूर्ति एवं कानूनी सुधार मिशन की परामर्श परिषद के प्रस्ताव को लागू करने से जुड़े निर्देश की भी मांग की है।
याचिका में कहा गया है कि देशभर में जजों की संख्या को दोगुना किया जाए। इसके अलावा लॉ कमीशन की सिफारिशों (IJS) को लागू किया जाए। आईएस की परीक्षा के तौर पर आईजेएस (इंडिया ज्यूडिशियल सर्विस) शुरू की जाए।
प्रधान न्यायाधीश टी एस ठाकुर और न्यायमूर्ति बी भानूमति ने भाजपा नेता एवं वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर कानून एवं न्याय मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी किया है।
जनहित याचिका में राष्ट्रीय न्याय आपूर्ति एवं कानूनी सुधार मिशन की परामर्श परिषद के प्रस्ताव को लागू करने से जुड़े निर्देश की भी मांग की है।
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