विज्ञापन
This Article is From Apr 10, 2024

केजरीवाल को CM पद से हटाने वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज, याचिकाकर्ता पर लगा 50 हजार का जुर्माना

दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि ऐसा कोई आदेश है कि जिसमें हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने किसी सीएम को हटाने का निर्देश दिया. आप याचिका दाखिल कर कोर्ट के समय को बर्बाद कर रहे हैं. हम आप पर भारी जुर्माना लगा रहे हैं.

केजरीवाल को CM पद से हटाने वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज, याचिकाकर्ता पर लगा 50 हजार का जुर्माना
अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी गई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पूर्व आप MLA संदीप कुमार को फटकार लगाते हुए इस याचिका को खारिज किया है. साथ ही याचिकाकर्ता पर कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया. कोर्ट ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि न्यायिक व्यवस्था का मखौल ना उड़ाएं.

दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि ऐसा कोई आदेश है कि जिसमें हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने किसी सीएम को हटाने का निर्देश दिया. आप याचिका दाखिल कर कोर्ट के समय को बर्बाद कर रहे हैं. हम आप पर भारी जुर्माना लगा रहे हैं. कोर्ट के अंदर राजनीतिक भाषण न दें, भाषण देने के लिए गली के किसी कोने में जाएं. कोर्ट ने कहा कि आपके याचिकाकर्ता राजनीतिक व्यक्ति होंगे. लेकिन कोर्ट राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के आधार पर नहीं चलता.

अपने सिस्टम का मजाक बनाया है, इसलिए हम आप पर 50हजार का जुर्माना लगा रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि हम केजरीवाल के मामले में पहले ही याचिका खारिज कर चुके हैं. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आप जैसे याचिकाकर्ताओं की वजह कोर्ट का बाहर मजाक बनता है.  दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को टिप्पणी की कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने का अनुरोध करने वाली याचिका ‘‘प्रचार'' के लिए दायर की गई थी और याचिकाकर्ता ‘‘भारी जुर्माना'' लगाए जाने का हकदार है.

ये भी पढ़ें : केरल हाईकोर्ट ने प्रेमिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी डॉक्टर को फिर से पढ़ाने की अनुमति दी

ये भी पढ़ें : "DMK राज में तमिलनाडु में विकास की उम्मीद नहीं...": वेल्लोर में PM मोदी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Arvind Kejriwal, AAP Vs BJP, Delhi High Court
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com