यह ख़बर 07 सितंबर, 2013 को प्रकाशित हुई थी

राज्यसभा से पेंशन विधेयक पारित

खास बातें

  • राज्यसभा ने शुक्रवार को पेंशन विधेयक को पारित कर दिया। यह विधेयक लोगों को सेवानिवृत्ति के बाद लाभ का दायरा बढ़ाने और क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को 26 प्रतिशत भागीदारी खरीदने की राह प्रशस्ति करेगा।
नई दिल्ली:

राज्यसभा ने शुक्रवार को पेंशन विधेयक को पारित कर दिया। यह विधेयक लोगों को सेवानिवृत्ति के बाद लाभ का दायरा बढ़ाने और क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को 26 प्रतिशत भागीदारी खरीदने की राह प्रशस्ति करेगा।

लोकसभा ने पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण विधेयक (पीएफआरडीए) 2011 को बुधवार को ही हरी झंडी दे दी थी।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हस्ताक्षर के बाद विधेयक पेंशन नियामक को वैधानिक अधिकार दे देगा। वर्तमान में पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण एक गैर विधिक हैसियत वाला है।

यह विधेयक पीएफआरडीए को नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) का नियमन करने के लिए लाया गया था। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि खास तौर से सेवानिवृत्ति के लिए और नियमित आय वालों के लिए यह 'आप कमाएं आप बचाएं' के सिद्धांत पर आधारित है।

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नया कानून ग्राहकों को अपने कोष का सरकारी बांड जैसे निश्चित वापसी वाले विकल्पों समेत अन्य जोखिम वाले कोषों में निवेश करने का विकल्प मुहैया कराएगा।